सऊदी अरब में बिजनेस रजिस्टर कराने के 90 दिन में लाइसेंस लेना जरूरी, वरना रजिस्ट्रेशन रद्द
सऊदी वाणिज्य मंत्रालय ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 90 दिनों के भीतर लाइसेंस लेने का निर्देश दिया है, अन्यथा रजिस्ट्रेशन रद्द होगा।

रियाद: सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है। अब सभी बिजनेस को कमर्शियल रजिस्टर में पंजीकरण कराने के 90 दिनों के भीतर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जरूरी लाइसेंस हासिल करना होगा।
यह आदेश कमर्शियल रजिस्टर कानून और उससे जुड़े कार्यान्वयन नियमों के तहत लागू किया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई संस्थान तय समय सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त नहीं करता है, तो उसके बिजनेस रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा।
कार्यान्वयन नियमों के अनुच्छेद 4 के मुताबिक, व्यापारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे विनियमित गतिविधियों (regulated activities) के लिए पंजीकरण के 90 दिनों के भीतर लाइसेंस लें।
नियमों में यह भी कहा गया है कि समय सीमा खत्म होने तक लाइसेंस जारी न होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यापारी यह साबित नहीं कर पाता कि वह ऐसी गतिविधि कर रहा है जिसे लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो उसका पंजीकरण भी निरस्त होगा।