सऊदी अरब: कमर्शियल कंसीलमेंट के दोषियों को दंड से छूट के लिए इन 7 शर्तों को पूरा करना होगा
सऊदी नेशनल एंटी-कमर्शियल कंसीलमेंट प्रोग्राम ने कानूनी दंड से छूट पाने के लिए सात अनिवार्य शर्तें जारी की हैं। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

रियाद: नेशनल एंटी-कमर्शियल कंसीलमेंट प्रोग्राम ने उन व्यक्तियों के लिए सात विशेष शर्तें जारी की हैं, जो कमर्शियल कंसीलमेंट अपराध में शामिल रहे हैं। इन शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को कानूनी दंड से छूट दी जा सकती है।
कार्यक्रम के मुताबिक, छूट पाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि रिपोर्ट करते समय व्यक्ति को वह अपराध करना बंद करना होगा। साथ ही, यह भी जरूरी है कि उस व्यक्ति से पहले अपराध में शामिल किसी अन्य भागीदार ने इसकी रिपोर्ट न की हो।
नियमों के अनुसार, व्यक्ति को सक्षम अधिकारियों द्वारा अपराध का पता चलने से पहले ही मंत्रालय को अपनी संलिप्तता या अन्य अपराधियों की पहचान के बारे में खुद जानकारी देनी होगी।
रिपोर्ट करने की तारीख से लेकर जांच प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित व्यक्ति को मंत्रालय और अन्य अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा। इसके अलावा, उसे ऐसे सबूत या जानकारी देनी होगी जिसके आधार पर अपराध को साबित किया जा सके।
कार्यक्रम ने स्पष्ट किया है कि छूट के लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति अपराध से संबंधित किसी भी जानकारी या सबूत को नष्ट, जाली या छुपाए नहीं।
अंतिम शर्त के तहत, दी गई रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिससे अन्य अपराधियों द्वारा अर्जित की गई राशि की वसूली हो सके या उन्हें उन संपत्तियों पर नियंत्रण रखने से रोका जा सके।