सऊदी अरब में सामान वापस न लेने की शर्त लिखने वाली दुकानों पर लगेगा एक हजार रियाल तक का जुर्माना

रियाद: सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण नियमों को और सख्त कर दिया है। अब उन दुकानों या बिजनेस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा जो अपनी दुकान पर 'बिका हुआ सामान वापस या बदला नहीं जाएगा' जैसे बोर्ड लगाते हैं।
मंत्रालय ने साफ किया है कि इस तरह की पाबंदियां लगाने वाले व्यापारियों पर 1,000 सऊदी रियाल तक का वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम ग्राहकों को व्यापारिक धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए उठाया गया है।
नगरपालिका वर्गीकरण के आधार पर यह जुर्माना 200 से लेकर 1,000 सऊदी रियाल के बीच होगा। मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई दुकानदार दोबारा यही गलती करता है, तो जुर्माने की राशि को दोगुना किया जा सकता है।
वाणिज्य मंत्री डॉ. माजिद बिन अब्दुल्ला अल-कासाबी द्वारा मंजूर किए गए इन नियमों के मुताबिक, दुकानदारों को वह सामान वापस लेना ही होगा जो खराब हो, नकली हो या तय मानकों पर खरा न उतरता हो।
देश के ई-कॉमर्स कानूनों और रॉयल डिक्री नंबर M/126 के तहत ग्राहकों को ऑर्डर रद्द करने और पूरा रिफंड पाने का अधिकार भी दिया गया है। नियमों के अनुसार सभी व्यापारियों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी वापसी और एक्सचेंज पॉलिसी को अरबी भाषा में साफ-साफ प्रदर्शित करें।