सऊदी अरब में साइबर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं, 2.5 करोड़ रियाल तक लग सकता है जुर्माना

सऊदी अरब के नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी ने 26 तरह के उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना लगाया है, जो 25 मिलियन रियाल तक हो सकता है।

Gautam Sahu30 October 20262 min read0 viewsSaudi
सऊदी अरब में साइबर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं, 2.5 करोड़ रियाल तक लग सकता है जुर्माना

रियाद: सऊदी अरब के नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी (NCA) ने साइबर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 26 विशिष्ट साइबर सुरक्षा उल्लंघनों और उनके लिए निर्धारित दंड की एक सूची को मंजूरी दी है।

नए नियमों के अनुसार, इन नियमों का पालन न करने वाली संस्थाओं पर 25 मिलियन सऊदी रियाल तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि उल्लंघन के प्रकार, संस्थान के आकार, उल्लंघन की गंभीरता और इस अपराध को दोबारा करने की संभावना पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, अंतिम निर्णय लेते समय परिस्थितियों के कम या ज्यादा होने वाले प्रभाव को भी देखा जाएगा।

सबसे गंभीर अपराधों में जनता या सरकारी अधिकारियों को साइबर सुरक्षा सेवाओं के बारे में भ्रामक डेटा देना शामिल है। इसके अलावा, बिना लाइसेंस के साइबर सुरक्षा गतिविधियां करना, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करना और निजी क्षेत्र के नियंत्रणों, डेटा सुरक्षा आदेशों और संवेदनशील प्रणालियों के मानकों का पालन न करना भी दंडनीय होगा।

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इस ढांचे में सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा, रिमोट वर्क पॉलिसी और क्लाउड कंप्यूटिंग मानकों का पालन न करना भी शामिल है। साथ ही, संगठनों को मैनेज्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की राष्ट्रीय नीतियों का पालन करना होगा।

NCA ने उन गतिविधियों पर रोक लगा दी है जिनमें साइबर उपकरणों या सॉफ़्टवेयर का अनधिकृत बिक्री, आयात, निर्यात, लीजिंग या निर्माण शामिल है जो उनके मानकों को पूरा नहीं करते। इसके अलावा, निरीक्षकों के काम में बाधा डालना, सिस्टम की खामियों से जुड़े अलर्ट को लागू न करना या 'हसीन' (Haseen) नेशनल पोर्टल पर जोखिमों और घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट न करना भी नियमों के विरुद्ध है।

सऊदी अरब में साइबर सुरक्षा शासन के केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में NCA, 'एसेंशियल साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स' (ECC) जैसे अनिवार्य बेंचमार्क स्थापित करता है। अक्टूबर 2026 में सेवा प्रदाताओं को हसीन पोर्टल पर पंजीकरण करने के निर्देश दिए गए थे।

ये कदम सऊदी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी (SDAIA) द्वारा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के सख्ती से लागू होने के साथ मेल खाते हैं। SDAIA ने इस साल विभिन्न उद्योगों में अब तक 48 औपचारिक प्रवर्तन निर्णय जारी किए हैं।

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