सऊदी अरब: अब 15 साल तक चल सकेंगी शिक्षा बसें, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नियमों में किया बदलाव
सऊदी जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शिक्षा बसों के संचालन समय और तकनीकी जांच के नियमों में बदलाव किया है। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

रियाद: सऊदी अरब के जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (GTA) ने शिक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली बसों के संचालन समय (ऑपरेशनल लाइफ) से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 6 नवंबर, 2026 को इन नए संशोधनों की घोषणा की गई है, जिससे अब बसों के चलने की अवधि और उनकी तकनीकी जांच की शर्तों में बदलाव आएगा।
नए नियमों के मुताबिक, शिक्षा बसों के लिए बेस ऑपरेशनल लाइफ को अब घटाकर 10 साल कर दिया गया है। पहले यह समय सीमा निर्माण की तारीख से 12 साल तय थी, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है। हालांकि, अथॉरिटी ने कुछ खास शर्तों के साथ इस अवधि को बढ़ाने का प्रावधान भी रखा है।
नियमों के तहत, जिन बसों में 15 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की क्षमता है, वे अब अधिकतम 15 साल तक संचालित हो सकेंगी। वहीं, 15 या उससे कम क्षमता वाली बसों के लिए इस समय सीमा को बढ़ाकर 12 साल किया गया है।
इन एक्सटेंशन का लाभ उठाने के लिए बसों को कड़ी तकनीकी जांच से गुजरना होगा। 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद, ऐसी बसों का हर छह महीने में समय-समय पर तकनीकी निरीक्षण (पेरियोडिक टेक्निकल इंस्पेक्शन) कराना अनिवार्य होगा।
ऑपरेशनल कार्ड के जारी होने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। बेस लाइफ वाली बसों के लिए कार्ड एक साल के लिए जारी होंगे, जबकि एक्सटेंशन वाली बसों को छह महीने का कार्ड दिया जाएगा, जो तकनीकी जांच पास करने पर ही मिलेगा। इन कार्ड्स की वैधता वाहन के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या तकनीकी निरीक्षण प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि में से जो भी पहले हो, उस पर निर्भर करेगी।
अथॉरिटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक्सटेंशन स्टेटस के तहत चलने वाले वाहन केवल उसी शहर में अपनी सेवाएं दे सकेंगे, जहां उनका लाइसेंस जारी हुआ है। ये नए प्रावधान ऑफिशियल गजट में प्रकाशित होने के 60 दिनों बाद से आधिकारिक तौर पर लागू होंगे।