सऊदी अरब में छोटे फर्मों को फरवरी 2027 तक देना होगा लाइसेंस प्राप्त ग्रुप हाउसिंग

सऊदी अरब ने 250 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को फरवरी 2027 तक लाइसेंस प्राप्त ग्रुप हाउसिंग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

Mohd. Irfan29 October 20261 min read0 viewsSaudi
सऊदी अरब में छोटे फर्मों को फरवरी 2027 तक देना होगा लाइसेंस प्राप्त ग्रुप हाउसिंग

रियाद: सऊदी अरब के अधिकारियों ने उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए फरवरी 2027 तक की समयसीमा तय की है, जिनमें 250 से कम कर्मचारी काम करते हैं। इन कंपनियों को अब अपने कर्मचारियों के लिए लाइसेंस प्राप्त ग्रुप हाउसिंग (सामूहिक आवास) की व्यवस्था करनी होगी।

यह कदम नेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव हाउसिंग की देखरेख में उठाया गया है। इस राष्ट्रीय पहल का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के जीवन स्तर और उनके रहने की गुणवत्ता में सुधार करना है।

नियमों के मुताबिक, सितंबर 2025 से ही उन व्यवसायों के लिए लाइसेंस प्राप्त आवास देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं। कंपनियां अब हाउसिंग अलाउंस (आवास भत्ता) देकर इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती हैं।

GulfHindi की हर खबर सबसे पहलेJoin

वर्तमान में ये नियम खेती, मैन्युफैक्चरिंग और शिल्प जैसे क्षेत्रों के 527 पेशों पर लागू हैं। इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी नगर पालिकाओं और आवास मंत्रालय के साथ-साथ मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) को सौंपी गई है।

सरकार ने वर्कर एकोमोडेशन रेगुलेशन के तहत सुविधाओं के लिए कड़े मानक तय किए हैं। इनमें कमरे की जगह, क्लाइमेट कंट्रोल, रोशनी और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है।

नियोक्ता अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए 'बलादी' प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी आवास का लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा, वे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी तीसरे पक्ष के प्रदाता से भी आवास की व्यवस्था कर सकते हैं।

इस पूरी पहल को दस सरकारी एजेंसियों का समर्थन मिल रहा है। इसमें जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस भी शामिल है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वर्कर हाउसिंग में अग्नि सुरक्षा और परिचालन मानकों का पूरी तरह पालन हो।

Share:

Comments

Leave a comment