सऊदी अरब में बिना रजिस्ट्रेशन पुरानी वस्तुएं रखने पर लगेगा 50,000 रियाल तक का जुर्माना

Mohd. Irfan4 October 20262 min read0 viewsSaudi
सऊदी अरब में बिना रजिस्ट्रेशन पुरानी वस्तुएं रखने पर लगेगा 50,000 रियाल तक का जुर्माना

सऊदी अरब की हेरिटेज अथॉरिटी ने देश की ऐतिहासिक धरोहरों और पुरातात्विक अवशेषों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी की है। नियमों के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति के पास बिना रजिस्ट्रेशन या वैध स्वामित्व के कोई भी प्राचीन वस्तु पाई जाती है, तो उसे 50,000 सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह कदम देश के एंटीक्विटीज, म्यूजियम और अर्बन हेरिटेज कानून के तहत उठाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विरासत को सुरक्षित रखना है।

कड़े कानून और गंभीर परिणाम

सऊदी प्रशासन ऐतिहासिक वस्तुओं के अवैध कब्जे और खरीद-फरोख्त को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रहा है। कानून के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर सजा तय की जाती है:

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  • अवैध कब्जा: राज्य की पुरावशेष संपत्तियों को अवैध रूप से अपने पास रखने पर 6 महीने से 7 साल तक की जेल और 50,000 से 500,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है।
  • अदालत और बिना अनुमति खुदाई: बिना किसी आधिकारिक अनुमति के पुरातात्विक खुदाई करने पर 3 महीने से 3 साल तक की कैद और 20,000 से 300,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।

निगरानी और सख्त कार्रवाई

अथॉरिटी के प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार, देश भर में विशेष टीमें अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। इसमें प्राचीन वस्तुओं की नकल करना, उनमें फेरबदल करना या बिना अनुमति के उनका कमर्शियल रेस्टोरेशन करना भी शामिल है।

प्रशासन लगातार ऐसे मामलों पर शिकंजा कस रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पुरानी और ऐतिहासिक चीजों की अवैध बिक्री करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में कई लोगों पर पहले भी आर्थिक दंड लगाया जा चुका है।

आम नागरिकों से सहयोग की अपील

सऊदी हेरिटेज अथॉरिटी ने देश के नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण में अपना योगदान दें। यदि किसी भी स्थान पर अवैध रूप से पुरावशेषों की खरीद-फरोख्त या बिना लाइसेंस के रखने की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिए।

लोग इसके लिए 'बलाघ अथरी' (Balagh Athari) सेवा का उपयोग कर सकते हैं या आपातकालीन नंबर 911 पर कॉल करके इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के पास भेजा जाता है।

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