Saudi Jawazat New Rules: सऊदी अरब में डिजिटल हुए एक्सपटर्स के काम, जानिए क्या बदला

सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों और कामगारों के लिए सरकार लगातार नियमों को आसान और आधुनिक बनाने में लगी हुई है। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स यानी Jawazat ने एक्सपटर्स की सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए दस्तावेजों को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का फैसला किया है। इस बदलाव से अब खाड़ी देशों में नौकरी करने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनके कई काम घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से पूरे हो जाएंगे।
अब्ेशर प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं सारे काम
सऊदी अरब सरकार के मंत्रालय यानी Ministry of Interior के Absher प्लेटफॉर्म पर अब तक करोड़ों ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। अकेले July 2026 में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 50 million से ज्यादा काम निपटाए गए हैं। हालांकि जवात की वेबसाइट पर रेजिडेंसी, वीजा और पर्सनल जानकारी के लिए पीडीएफ फॉर्म अभी भी उपलब्ध हैं, लेकिन ज्यादातर प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। फिर भी, अगर कोई जरूरी मामला होता है और संबंधित अधिकारी मांग करते हैं, तो अभी भी कुछ प्रक्रियाओं के लिए फिजिकल फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है।
पासपोर्ट अपडेट करने का नया तरीका
हाल ही में जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक, बिज़नेस करने वाले लोग अब Absher Business प्लेटफॉर्म के जरिए सिर्फ तीन आसान स्टेप्स में अपने यहां काम करने वाले प्रवासियों के पासपोर्ट की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। यह नियम September 9, 2026 से लागू है। इसके अलावा, 18 साल या उससे अधिक उम्र के प्रवासी कामगार अपने मालिक यानी एम्प्लॉयर के अब्ेशर बिजनेस अकाउंट के जरिए अपने नए पासपोर्ट की डिटेल को अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से SAR 69 फीस तय की गई है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि कामगार पर काम से अनुपस्थित यानी 'absent from work' की कोई एक्टिव रिपोर्ट या कोई पुराना ट्रैफिक उल्लंघन बकाया नहीं होना चाहिए।
नफाथ और किवा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अनिवार्य
सुरक्षा और पहचान पुख्ता करने के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी NIC ने यह आदेश दिया है कि December 31, 2026 तक सभी सरकारी सेवाओं के लिए 'Nafath' डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। सऊदी में रहने वाले सभी प्रवासियों को यह सलाह दी गई है कि वे अपनी सेवाएँ लगातार चालू रखने के लिए नफाथ ऐप को एक्टिव कर लें। इसके अलावा, मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने December 1, 2026 से सभी प्रवासियों के रोजगार अनुबंधों यानी employment contracts को Qiwa प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी तरह डिजिटल करने का आदेश दिया है।
ट्रैफिक जुर्माना और घरेलू कामगारों के लिए राहत
सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक यानी Moroor ने October 1, 2026 से ट्रैफिक जुर्माने का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से करने का नियम लागू कर दिया है। इसके साथ ही, घरेलू कामगारों के रेजिडेंसी परमिट यानी इकामा के नवीनीकरण के नियमों को भी लचीला बनाया गया है। अब इसे तीन से 24 महीने तक की अवधि के लिए Musaned प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर अब्ेशर के जरिए रिन्यू किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में, जैसे वीजा की समय सीमा समाप्त होने पर, जवात अपने 992 हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोगों को तुरंत सहायता प्रदान कर रहा है।