सऊदी में 'Absent' कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मिल सकेगा नया काम!

सऊदी अरब में काम करने वाले उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरी खबर आई है, जिन्हें उनके पिछले नियोक्ता (employer) द्वारा 'Absent' यानी अनुपस्थित घोषित कर दिया गया था। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के तहत काम करने वाले Qiwa प्लेटफॉर्म ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे कर्मचारी अपनी नौकरी बदल सकेंगे, बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों।
किन कर्मचारियों को मिलेगा नौकरी बदलने का अधिकार?
Qiwa प्लेटफॉर्म द्वारा जारी की गई नई जानकारी के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी को काम में रुकावट, अनुपस्थिति की औपचारिक रिपोर्ट या अनुबंध समाप्त होने के कारण 'Absent' मार्क किया गया है, तो वे नए नियोक्ता के पास जाने के पात्र होंगे। हालांकि, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम तय किए गए हैं:
- 12 महीने की शर्त: यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों के लिए है जो कम से कम 12 महीने से सऊदी साम्राज्य (Kingdom) में रह रहे हैं।
- वर्क परमिट फीस: नए नियोक्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कर्मचारी से संबंधित वर्क परमिट की सभी बकाया फीस का भुगतान करे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष नियम
प्लेटफॉर्म ने स्पष्ट किया है कि सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी तब तक Qiwa के माध्यम से नया अनुबंध (contract) नहीं बना सकते, जब तक कि वे अपनी संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ Masar प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी निकासी प्रक्रियाएं (clearance procedures) पूरी नहीं कर लेते और अपना पंजीकरण आधिकारिक रूप से बंद नहीं कर देते।
इन मामलों में मिल सकती है समस्या
नियमों में यह भी सावधानी बरती गई है कि यदि किसी कर्मचारी का स्टेटस Absher या Muqeem सिस्टम में 'left and did not return' (छोड़कर चले गए और वापस नहीं आए) या 'final exit' (फाइनल एग्जिट) के रूप में दर्ज है, तो उन्हें किसी संस्थान से जोड़ने में समस्या आ सकती है।
महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए:
- विवादों का समाधान: यदि आपका नियोक्ता के साथ कोई अनुबंध संबंधी विवाद है, तो Qiwa प्लेटफॉर्म इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसे मामलों के लिए आपको मानव संसाधन मंत्रालय की 'अमैकेबल सेटलमेंट सर्विस' या लेबर कोर्ट का सहारा लेना होगा।
- डिजिटल प्रक्रिया: Qiwa पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ कागजी दस्तावेजों को मान्यता नहीं दी जाती है।
- कंपनियों के लिए नियम: वर्क परमिट जारी करने की पात्रता बनाए रखने के लिए, किसी भी संस्थान को लगातार आठ सप्ताह तक 'रेड ज़ोन' में नहीं रहना चाहिए (नए स्थापित व्यवसायों के लिए इसमें छूट दी गई है)।
कर्मचारी Qiwa प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए 'Nafath' पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यह कदम सऊदी श्रम बाजार में पारदर्शिता लाने और कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।