Saudi Arabia: बिना अनुमति काम कराने पर लगेगा 1 लाख रियाल जुर्माना, नया नियम सख्त.

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने देश में काम करने वाले सभी कारोबारियों और कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के तहत अगर कोई भी कंपनी या मालिक नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति वाले कामगारों को काम पर रखती है, तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वीज़ा, श्रम और सीमा सुरक्षा नियमों तोड़ने वालों के खिलाफ अब सीधी कार्रवाई की जाएगी। यह खबर उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो सऊदी अरब में रहते हैं या वहां अपना छोटा-बड़ा कारोबार चलाते हैं, खासकर भारतीय प्रवासियों को इन नियमों को बहुत ध्यान से समझना होगा ताकि किसी भी बड़ी परेशानी से बचा जा सके।
कड़े जुर्माने और जेल का प्रावधान
गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, जो भी कंपनियां नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ी जाएंगी, उन पर 100,000 सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोषी कंपनियों को अगले पाँच साल तक नए कामगारों को भर्ती करने से रोक दिया जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं होती, नियम तोड़ने वाली कंपनियों का सार्वजनिक रूप से नाम भी खराब किया जाएगा यानी पब्लिक डिफमेशन किया जाएगा। जो मैनेजर इस तरह के मामलों के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उन्हें एक साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। अगर वह मैनेजर कोई विदेशी यानी प्रवासी हुआ, तो सजा पूरी होने के बाद उसे सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट यानी देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। मंत्रालय ने उन मामलों पर भी शिकंजा कसा है जहाँ अपने ही कर्मचारी किसी दूसरे के लिए या अपने निजी फायदे के लिए काम करते पकड़े जाते हैं।
आम जनता से सहयोग की अपील और रिपोर्टिंग नंबर
सऊदी सरकार ने देश के सभी नागरिकों और यहाँ रहने वाले प्रवासियों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करने में प्रशासन की मदद करें। मंत्रालय ने साफ कहा है कि किसी भी नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को नौकरी पर न रखें, न ही उसे छुपाएं, न ही उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करें और न ही उसे शरण दें। यदि किसी को भी ऐसे अवैध काम या नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिलती है, तो वह तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रशासन ने इसके लिए खास हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी क्षेत्रों के लोग किसी भी घटना की शिकायत के लिए 911 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा किंगडम के बाकी अन्य सभी क्षेत्रों के लिए 999 नंबर पर फोन करके सूचना दी जा सकती है। मंत्रालय ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जितने भी लोग शिकायत करेंगे, उनकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति पर किसी तरह की कानूनी जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी।