सऊदी अरब में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए निताकात न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाकर 6,000 रियाल की गई
सऊदी सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए निताकात न्यूनतम वेतन सीमा को बढ़ाकर 6,000 रियाल करने का फैसला किया है। जानें पूरी योजना।

रियाद: सऊदी अरब सरकार ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए निताकात न्यूनतम वेतन सीमा को बढ़ाकर 6,000 रियाल करने का ऐलान किया है। यह फैसला क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के प्रस्ताव के बाद किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद द्वारा आदेशित किया गया है। सरकार का मकसद निजी क्षेत्र में सऊदी नागरिकों की आय बढ़ाना, रोजगार की स्थिरता लाना और नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार करना है।
इस नई नीति को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में 25 अप्रैल 2027 से वह न्यूनतम मासिक वेतन, जिसके आधार पर सऊदी कर्मचारी को निताकात सौदीकरण कोटा में पूरी तरह गिना जाता है, 4,000 रियाल से बढ़ाकर 5,000 रियाल कर दिया जाएगा। इसके ठीक 12 महीने बाद, यानी 25 अप्रैल 2028 को यह सीमा बढ़कर 6,000 रियाल हो जाएगी।
मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में श्रम मामलों के उप मंत्री डॉ. अब्दुल्ला अबुथनाइन ने बताया कि यह नीति पांच श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू होगी। इनमें फुल टाइम कर्मचारी, पार्ट टाइम कर्मचारी, लचीली कार्य व्यवस्था वाले लोग, पार्ट टाइम छात्र और काम करने में सक्षम दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि अनिवार्य नहीं करता है। यह केवल उन मानदंडों में बदलाव है जिनके जरिए कर्मचारियों को अनिवार्य सौदीकरण अनुपात में गिना जाता है, ताकि कंपनियों को अपनी कार्यबल योजनाओं को फिर से तैयार करने का समय मिल सके।
इसके अलावा, सरकार ने 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले बिजली और पानी के नए टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए एक सहायता पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत सिविलियन और सैन्य कर्मचारियों, सेवानिवृत्त लोगों, सामाजिक बीमा लाभार्थियों और सामाजिक सुरक्षा परिवारों को 500 रियाल का मासिक भत्ता दिया जाएगा।