सऊदी नगर पालिका मंत्रालय ने देशभर में पेड पार्किंग के लिए नए नियम तैयार किए जिनमें मुफ्त समय और छुट्टियों में छूट मिलेगी

Mohd. Irfan20 October 20262 min read0 viewsSaudi
सऊदी नगर पालिका मंत्रालय ने देशभर में पेड पार्किंग के लिए नए नियम तैयार किए जिनमें मुफ्त समय और छुट्टियों में छूट मिलेगी

रियाद: सऊदी नगर पालिका और आवास मंत्रालय ने देश के शहरी इलाकों में पेड पार्किंग के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया है। सऊदी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड बिजनेस के साथ मिलकर बनाया गया यह प्रस्ताव ट्रैफिक को बेहतर बनाने और शहरों में भीड़भाड़ कम करने के लिए लाया गया है।

प्रस्तावित टैरिफ सिस्टम के तहत पार्किंग की दरें 2 से 3 सऊदी रियाल प्रति घंटा तय की गई हैं। मांग, लोकेशन, सीजन और स्थानीय आयोजनों के आधार पर इन कीमतों में बदलाव किया जा सकता है।

सड़क किनारे पार्किंग करने वालों को पहुंचने पर 15 मिनट का मुफ्त समय मिलेगा। इसके अलावा, टिकट खत्म होने के बाद भी 10 मिनट की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधाओं में यह मुफ्त समय 20 मिनट होगा, जिसके बाद किसी भी अधूरे घंटे का शुल्क पूरे एक घंटे के बराबर लिया जाएगा।

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नियमों के मुताबिक, ड्यूटी पर तैनात इमरजेंसी और सुरक्षा वाहनों को पार्किंग शुल्क से छूट मिलेगी। इसके साथ ही ईद-उल-फितर, ईद-उल-अजहा, सऊदी नेशनल डे और फाउंडेशन डे के पहले दिन सभी ड्राइवरों के लिए पार्किंग मुफ्त रहेगी। हालांकि, सरकारी एजेंसियों और सचिवालय के कर्मचारियों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए नगर पालिकाएं आवासीय इकाइयों के मालिकों, किरायेदारों और उनके मेहमानों को स्थायी या अस्थायी मुफ्त परमिट जारी करेंगी। नगर पालिकाएं साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी पेश कर सकती हैं।

पार्किंग की निगरानी लाइसेंस प्लेट कैमरों और सेंसर वाले ऑटोमेटेड सिस्टम से की जाएगी। निवेशकों के लिए डिजिटल पेमेंट और स्मार्ट डिवाइस देना अनिवार्य होगा, साथ ही उन्हें रियल टाइम ऑक्यूपेंसी डेटा उपलब्ध कराना होगा।

नियम तोड़ने पर गाड़ियों को हटाने के लिए हल्के वाहनों पर 250 रियाल और भारी वाहनों पर 1,250 रियाल का टोइंग शुल्क लगेगा। इसके अलावा, जब्त किए गए वाहनों के लिए रोजाना 20 और 50 रियाल का शुल्क तय किया गया है।

मंत्रालय ने प्रावधान किया है कि यदि पेमेंट मशीन खराब है और कोई डिजिटल विकल्प मौजूद नहीं है, तो यूजर को शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही ड्राइवरों को जारी किए गए उल्लंघन के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार होगा।

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