Saudi Arabia: सऊदी अरब ने सड़क परिवहन नियमों के लिए बनाई पांच नई समितियां, तीन साल तक संभालेंगी कामकाज।

Praggya Singh sabal1 September 20262 min read57 viewsSaudi
Saudi Arabia: सऊदी अरब ने सड़क परिवहन नियमों के लिए बनाई पांच नई समितियां, तीन साल तक संभालेंगी कामकाज।

सऊदी अरब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ देश के सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण यानी Public Transport Authority ने सड़कों पर होने वाले नियमों के उल्लंघन और शिकायतों की देखरेख के लिए पांच विशेष समितियों का गठन किया है। यह बड़ा फैसला 1 September 2026 को प्राधिकरण के अध्यक्ष महामहिम इंजीनियर Fawaz bin Zan`af Al-Sahli के आदेश पर लिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य परिवहन से जुड़े कानूनी मामलों को आसान बनाना और मामलों का निपटारा सही तरीके से करना है, जिसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर Saudi Press Agency (SPA) के माध्यम से दी गई है।

तीन साल के लिए संभालेंगी कामकाज

इन सभी पांचों समितियों का कार्यकाल पूरे 3 years यानी तीन साल के लिए तय किया गया है। ये समितियां 'रोड पर लैंड ट्रांसपोर्ट लॉ के प्रावधानों के उल्लंघन और शिकायतों पर विचार करने के लिए समिति की प्रक्रिया के नियम' के तहत काम करेंगी। इस पूरे ढांचे को बनाने का मकसद कानूनी जवाबदेही तय करना, प्रक्रिया को पारदर्शी रखना और सभी संबंधित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

किन कामों के लिए बनाई गई हैं कौन सी समितियां

सऊदी प्राधिकरण द्वारा बनाई गई इन पांचों समितियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि काम में कोई रुकावट न आए। First committee को लैंड ट्रांसपोर्ट लॉ के सामान्य उल्लंघनों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। Second committee टैक्सी संचालन, यात्री परिवहन ब्रोकरेज और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन से जुड़े मामलों को देखेगी। Third committee विदेशी ट्रकों से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर नजर रखेगी। Fourth committee हल्के माल परिवहन यानी लाइट गुड्स ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े मुद्दों को संभालेगी। वहीं, Fifth committee अन्य सभी परिवहन गतिविधियों में होने वाले उल्लंघनों की जांच करेगी। इन सभी समितियों के पास अपने अधिकार क्षेत्र के मामलों की जांच करने और लैंड ट्रांसपोर्ट लॉ के अनुसार जुर्माना लगाने की पूरी शक्ति दी गई है।

GulfHindi की हर खबर सबसे पहलेJoin
Share:

Comments

Leave a comment