सऊदी अरब में रियल एस्टेट बैलेंस प्रोग्राम के लाभार्थियों के लिए नए नियम लागू, 10 साल में मकान नहीं बनाया तो वापस होगी जमीन

रियाद: सऊदी अरब ने रियल एस्टेट बैलेंस प्रोग्राम के तहत जमीन पाने वाले लाभार्थियों के लिए नए नियामक नियम तय किए हैं। इन नए नियमों के मुताबिक, जिन्हें जमीन आवंटित की गई है, उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना होगा।
नए नियमों के तहत लाभार्थियों को आवंटित जमीन पर 10 साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर कोई लाभार्थी इस दस साल की अवधि में निर्माण पूरा नहीं कर पाता है, तो सरकार उस जमीन को वापस ले लेगी। ऐसी स्थिति में लाभार्थी को जमीन की मूल कीमत लौटा दी जाएगी।
नियमों में यह भी साफ किया गया है कि मालिकाना हक का दस्तावेज मिलने की तारीख से पहले 10 साल तक जमीन को बेचा नहीं जा सकेगा। साथ ही, इस शुरुआती अवधि के दौरान जमीन को किसी और के नाम ट्रांसफर करना या असाइन करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
एक बार निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद लाभार्थियों को राहत दी जाएगी। निर्माण पूरा होने पर वे पूरी इमारत या संपत्ति के कुछ हिस्सों को किराए पर दे सकेंगे।
इन दिशा-निर्देशों की जानकारी 20 अक्टूबर 2026 को सऊदी न्यूज (@SaudiNews50) द्वारा सार्वजनिक की गई।