सऊदी अरब में दो साल से कम पुरानी कंपनियां अब सिर्फ 5 विदेशी वर्कर रख सकेंगी
सऊदी अरब ने 2 साल से कम पुराने स्टार्टअप्स के लिए विदेशी कर्मियों की भर्ती पर अधिकतम 5 वीजा की सीमा तय की है।

रियाद: सऊदी अरब ने अपने लेबर मार्केट नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नए स्टार्टअप्स के लिए विदेशी कर्मचारियों की भर्ती पर पाबंदी लगा दी है। अब दो साल से कम पुराने व्यवसायों के लिए अधिकतम पांच विदेशी वर्क वीजा की सीमा तय की गई है।
यह नया नियम किवा (Qiwa) प्लेटफॉर्म के जरिए लागू किया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सऊदी विजन 2030 के लक्ष्यों को पूरा करना और स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।
नियमों के मुताबिक, जो कंपनियां दो साल से अधिक पुरानी हैं, उन्हें 50 वीजा तक मिल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कंपनी का निताकात (Nitaqat) स्टेटस मीडियम ग्रीन या उससे ऊपर होना अनिवार्य है।
फ्रैगोमेन (Fragomen) और अन्य स्रोतों द्वारा जून और अगस्त 2026 में दर्ज इन नियमों की जानकारी 2 नवंबर 2026 तक की रिपोर्टों में सामने आई है। 26 अगस्त 2026 को जारी एक अलर्ट में इस नियामक बदलाव की पुष्टि की गई थी।
इस नीति का सीधा असर भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के नौकरी तलाशने वाले प्रवासियों पर पड़ेगा। अब स्टार्टअप्स को अपनी भर्ती प्रक्रिया में सऊदी नागरिकों को प्राथमिकता देनी होगी।
इमिग्रेशन विशेषज्ञों के मुताबिक, वीजा की उपलब्धता अब सीधे तौर पर कंपनी की उम्र और उसके प्रदर्शन से जुड़ी है। इससे उन नई कंपनियों के लिए चुनौती पैदा होगी जिन्हें विशेष विदेशी प्रतिभाओं की जरूरत है, जबकि स्थानीय युवाओं को फायदा होगा।
इसी कड़ी में अक्टूबर 2026 से अकाउंटिंग क्षेत्र में सऊदीकरण (Saudization) की आवश्यकताओं को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।