सऊदी अरब की मंत्रिपरिषद ने नया वाणिज्यिक लेनदेन कानून मंजूर किया जिससे व्यापार करना होगा आसान
सऊदी मंत्रिपरिषद ने नया वाणिज्यिक लेनदेन कानून मंजूर किया है, जिससे अब 15 साल के किशोर भी व्यापार कर सकेंगे।

रियाद: सऊदी अरब की मंत्रिपरिषद ने 27 अक्टूबर को नए वाणिज्यिक लेनदेन कानून को अपनी मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब वाणिज्यिक बिक्री, आपूर्ति बिक्री, वाणिज्यिक एजेंसियों और ब्रोकरेज से जुड़े नियमों को एक ही कानूनी दस्तावेज में शामिल किया गया है।
वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुलरहमन अल-हुसैन ने बताया कि इस नए कानून के जरिए नियामक ढांचे में तीन मुख्य बदलाव किए गए हैं। अब 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति भी व्यावसायिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे, बशर्ते उनके पास अभिभावक, संरक्षक या अदालत की अनुमति हो।
कानून में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत जिन व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं से नुकसान हुआ है, वे न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं और मुआवजे का दावा कर सकेंगे।
इसके अलावा, नए नियमों में अकाउंटिंग रिकॉर्ड के सही रखरखाव को अनिवार्य बनाया गया है। हालांकि, व्यापारियों की कुछ खास श्रेणियों को इस नियम से छूट भी दी गई है।
अल-हुसैन के मुताबिक, यह कानून आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के 180 दिनों बाद से लागू होगा। इसके लागू होते ही पुराना वाणिज्यिक कानून, वाणिज्यिक पत्र कानून और वाणिज्यिक पुस्तकें कानून खत्म हो जाएंगे।