सऊदी में व्हाइट लैंड की रजिस्ट्री अब बकाया टैक्स चुकाए बिना नहीं होगी, नए नियम लागू

सऊदी नगर पालिका और आवास मंत्रालय ने व्हाइट लैंड टैक्स से जुड़ी जमीनों के लेनदेन के लिए नए नियम लागू किए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

Mohd. Irfan4 November 20262 min read0 viewsSaudi
सऊदी में व्हाइट लैंड की रजिस्ट्री अब बकाया टैक्स चुकाए बिना नहीं होगी, नए नियम लागू

रियाद: सऊदी नगर पालिका और आवास मंत्रालय ने व्हाइट लैंड टैक्स सिस्टम के दायरे में आने वाले जमीनों के रियल एस्टेट लेनदेन के लिए नए नियम और प्रक्रियाएं लागू कर दी हैं। 4 नवंबर 2026 को जारी इन नियमों के मुताबिक, अब ऐसी जमीनों के मालिकाना हक के ट्रांसफर के लिए आधिकारिक दस्तावेज तब तक नहीं दिए जाएंगे, जब तक कि सभी वित्तीय देनदारियों के भुगतान का प्रमाण पेश नहीं किया जाता।

मंत्रालय ने बताया कि ये कदम शुल्क भुगतान के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। साथ ही इसका मकसद रियल एस्टेट विकास और निवेश परियोजनाओं की निरंतरता को समर्थन देना भी है। यह नया ढांचा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्ताव संख्या 263 (तारीख 12/3/1448 AH) के कार्यान्वयन के तहत लाया गया है।

हालांकि, मंत्रालय ने कुछ विशेष स्थितियों के लिए नियामक रास्ते भी बताए हैं, जहां तत्काल शुल्क भुगतान के बिना भी लेनदेन के दस्तावेजों को दर्ज किया जा सकता है। लेकिन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन अपवादों का मतलब टैक्स से छूट मिलना नहीं है।

इन विशेष श्रेणियों में रियल एस्टेट निवेश फंड में इन-काइंड शेयर के रूप में जमीन देना, वारिसों के बीच संपत्ति का बंटवारा और ऐसी बिक्री शामिल है जहां खरीदार एक विस्तारित ग्रेस पीरियड के भीतर निर्माण या विकास करने की प्रतिबद्धता जताता है। इसके अलावा, विकास उद्देश्यों के लिए मालिकों द्वारा जमीन का उप-विभाजन या एकीकरण, न्यायिक फैसलों पर आधारित लेनदेन और स्वीकृत ऑफ-प्लान बिक्री या लीजिंग प्रोजेक्ट्स के तहत ट्रांसफर को भी इसमें रखा गया है।

राज्य से जुड़े लेनदेन, सार्वजनिक हित के लिए अधिग्रहित संपत्ति या संपत्ति की अस्थायी जब्ती से संबंधित मामलों में भी यह छूट मिलेगी। इन नियंत्रणों को लागू करने से पहले मंत्रालय ने 'इस्तिथला' (Istithlaa) प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता से फीडबैक लिया था ताकि नियमों को कैबिनेट के प्रस्ताव के साथ कानूनी रूप से संरेखित किया जा सके।

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