सऊदी अरब ने बिजनेस के कामकाज की अवधि के आधार पर इंस्टेंट वर्क वीजा की संख्या तय की

रियाद: सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने किवा (Qiwa) प्लेटफॉर्म के जरिए इंस्टेंट वर्क वीजा जारी करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब कंपनियों के लिए वीजा की संख्या उनकी कामकाज की अवधि के आधार पर तय की जाएगी।
जून 2026 तक लागू होने वाली इन नीतियों के अनुसार, जो कंपनियां दो साल से कम समय से काम कर रही हैं, वे अधिकतम पांच इंस्टेंट वर्क वीजा ले सकती हैं। वहीं, दो साल से अधिक समय से चल रही कंपनियों को एक आवेदन या एक ही हफ्ते में दिए गए कई आवेदनों के जरिए अधिकतम 50 इंस्टेंट वर्क वीजा लेने की अनुमति है।
जो कंपनियां 'एस्टेब्लिशिंग प्रोग्राम' में शामिल हैं, उन्हें शुरुआत में दो वर्क वीजा आवंटित किए जाएंगे। जैसे-जैसे कंपनी का विकास होगा और उसकी निताकात (Nitaqat) श्रेणी बेहतर होगी, यह कोटा बढ़ाया जा सकता है।
दो साल की कामकाज की अवधि का निर्धारण केवल कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की तारीख से नहीं, बल्कि बिजनेस की वास्तविक गतिविधियों के दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर किया जाएगा।
इन वीजाओं के लिए पात्र होने के लिए नियोक्ताओं को किवा प्लेटफॉर्म पर निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। इसमें बिजनेस का सक्रिय होना, वैध कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना और वर्तमान कर्मचारियों के लिए वर्क परमिट होना जरूरी है। साथ ही, कंपनी की निताकात श्रेणी 'मीडियम ग्रीन' या उससे ऊपर होनी चाहिए।
नियोक्ताओं को वेज प्रोटेक्शन सिस्टम का पूरा पालन करना, अब्शेर और मुकीम प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त बैलेंस रखना और 10 या अधिक कर्मचारी होने पर वार्षिक स्व-मूल्यांकन पूरा करना होगा। इसके अलावा, नियोक्ता की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और सभी कर्मचारियों के वर्क लोकेशन किवा पर रजिस्टर्ड होने चाहिए।
ये कदम सऊदीकरण (Saudization) पहल का हिस्सा हैं, ताकि स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखने और स्टार्टअप्स के बीच विदेशी श्रम की तेजी से भर्ती में कमी लाई जा सके। अधिकारियों का लक्ष्य उन फर्मों को प्राथमिकता देना है जो राष्ट्रीय श्रम नियमों का पालन करते हुए लंबे समय तक काम कर रही हैं।