सऊदी अरब ने वर्कर हाउसिंग के लिए तय की फरवरी 2027 की डेडलाइन, नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य
सऊदी अरब ने छोटे प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस प्राप्त वर्कर हाउसिंग सुनिश्चित करने की अंतिम समय सीमा 1 फरवरी 2027 तय की है।

रियाद: सऊदी अरब ने छोटे प्रतिष्ठानों के लिए अपने कर्मचारियों को लाइसेंस प्राप्त सामूहिक आवास (कलेक्टिव आवास) उपलब्ध कराने की अंतिम समय सीमा 1 फरवरी 2027 तय की है। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग कलेक्टिव हाउसिंग फॉर इंडिविजुअल्स इस पूरी पहल की निगरानी कर रहा है।
इस नियम के तहत उन व्यवसायों को अपनी कमियों को दूर करना होगा जिनमें 250 से कम कर्मचारी काम करते हैं और जो निर्धारित श्रेणियों में आते हैं। इन कंपनियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और तकनीकी मानकों के कड़े नियमों का पालन करना होगा।
यह कदम किंगडम के अनिवार्य आवास नियमों के कार्यान्वयन का अंतिम चरण है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में आवास सुविधाओं को विनियमित करना और श्रमिकों के रहने की स्थितियों में सुधार लाना है। डेडलाइन तक के समय को ग्रेस पीरियड माना गया है, जिसमें प्रोग्राम प्रतिष्ठानों को उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में मदद करेगा।
नियमों के पालन के लिए नियोक्ताओं के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वे स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को पूरा करके अपने परिसर के लिए सामूहिक आवास लाइसेंस प्राप्त करें। दूसरा विकल्प यह है कि कंपनियां पहले से लाइसेंस प्राप्त किसी सामूहिक आवास सुविधा के साथ अनुबंध करें।
लाइसेंस प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया सरकारी 'बलदी' (Balady) प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जा रही है। ये नियम विशेष रूप से कृषि, औद्योगिक, निर्माण और प्राथमिक क्षेत्रों के व्यावसायिक श्रेणियों पर लागू होते हैं।
निर्धारित मानकों के मुताबिक, प्रति कर्मचारी कम से कम चार वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए और एक कमरे में अधिकतम आठ कर्मचारी ही रह सकते हैं। साथ ही, हर आठ निवासियों के लिए एक बाथरूम, अनिवार्य अग्नि सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन निकास का होना जरूरी है। नियोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे जांच लें कि उनके कर्मचारी इन श्रेणियों में आते हैं या नहीं, ताकि समय रहते नियमों का पालन किया जा सके।