सऊदी अरब में वर्कर हाउसिंग लाइसेंस के लिए 1 फरवरी 2027 तक की समय सीमा तय की गई
सऊदी अरब में 250 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को 1 फरवरी 2027 तक वर्कर हाउसिंग का लाइसेंस लेना होगा।

रियाद: सऊदी अरब में 250 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को अपने वर्कर हाउसिंग का नियमितीकरण 1 फरवरी 2027 तक पूरा करना होगा। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग ग्रुप हाउसिंग फॉर इंडिविजुअल्स ने इस समय सीमा की घोषणा की है।
नगरपालिका और आवास मंत्रालय की देखरेख में चल रहे इस कार्यक्रम का मकसद आवासीय सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन स्तर के मानकों को लागू करना है। सरकार ने 1 फरवरी 2027 तक का समय रियायत अवधि के तौर पर दिया है ताकि कंपनियां सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर सकें।
कार्यक्रम के मुताबिक, कंपनियों के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दो विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प यह है कि वे स्वीकृत प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी सुविधाओं के लिए साझा आवास लाइसेंस प्राप्त करें, जिसके लिए उन्हें स्वास्थ्य और तकनीकी सुरक्षा मानदंडों को पूरा करना होगा।
दूसरे विकल्प के तहत कंपनियां पहले से लाइसेंस प्राप्त साझा आवास प्रदाताओं के साथ अनुबंध कर सकती हैं। इससे कंपनियों को अपनी सुविधाओं का प्रबंधन किए बिना कर्मचारियों को रेगुलेटेड यूनिट्स में रखने की सुविधा मिलेगी।
अधिकारियों ने बताया कि इन कदमों का उद्देश्य आवासीय इमारतों के अनधिकृत उपयोग को रोकना और शहरी परिदृश्य में सुधार करना है। इस पहल के जरिए कंपनियों की परिचालन जरूरतों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रहने की स्थितियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।
कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि पात्र प्रतिष्ठानों को कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इस रियायत अवधि के भीतर अपनी स्थिति नियमित कर लेनी चाहिए। इस नेशनल प्रोग्राम में नगरपालिका और आवास मंत्रालय के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालय और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं।