सऊदी अरब का यमनी नागरिकों के लिए नया रेज़िडेंसी और वीज़ा नियम

सऊदी अरब: सऊदी अधिकारियों ने उन यमनी नागरिकों के लिए नए नियमों का ऐलान किया है जिनकी रेज़िडेंसी या वीज़ा की अवधि खत्म हो चुकी है। सरकारी दिशानिर्देशों के बाद जारी इन नियमों को 10 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि अलग-अलग श्रेणी के लोगों के लिए अलग रास्ते तय किए गए हैं, यानी हर किसी की स्थिति के हिसाब से राहत मिलेगी।
सबसे पहले उन लोगों की बात करें जिनके पास दस्तावेज़ या पासपोर्ट नहीं है। ऐसे यमनी नागरिक अगर अपनी राष्ट्रीयता साबित कर दें और अबशर (Absher) प्लेटफ़ॉर्म पर अपॉइंटमेंट बुक कर लें, तो उन्हें छह महीने के लिए मुफ्त विज़िट वीज़ा दिया जाएगा।
वीज़ा और रेज़िडेंसी के विकल्प
जिन लोगों का विज़िटर आईडी समाप्त हो गया है, उनका वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से छह महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि उनके पास वैध पासपोर्ट हो और बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज हो। समाप्त हो चुके विज़िट वीज़ा को भी इन्हीं शर्तों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से छह महीने तक बढ़ाया जा सकेगा।
जिनकी रेज़िडेंसी परमिट की अवधि खत्म हो चुकी है, वे अब अपनी सेवाएं नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर कर सकेंगे, बशर्ते उनके यात्रा दस्तावेज़ वैध हों। जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं, उन्हें फाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी किया जाएगा। इस वीज़ा के साथ भविष्य में सऊदी अरब लौटने पर कोई रोक नहीं होगी।
आखिरी राहत उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले काम से गैरहाज़िर दर्ज किया गया था। सरकार ने ऐसी सभी गैरहाज़िरी रिपोर्ट रद्द करने का फैसला किया है। अब ये लोग भी नए नियोक्ता के पास सेवाएं ट्रांसफर कर सकेंगे, बशर्ते उनके यात्रा दस्तावेज़ वैध हों।
इन नियमों का सीधा असर उन यमनी परिवारों और कामगारों पर पड़ेगा जो लंबे समय से कागज़ी अड़चनों में फंसे थे। अगर आपके परिचित या आप खुद इस स्थिति में हैं, तो अबशर पर अपॉइंटमेंट और दस्तावेज़ों की जांच पहले से कर लेना समझदारी होगी।