SAUDI : मल्टीपल एंट्री वीजा के एक्सपायरी के बाद Exit न करने पर 1,000 riyals का जुर्माना तय

Satyam Kumari26 April 20251 min read10 viewsSaudi

सऊदी General Directorate of Passports (Jawazat) के द्वारा मल्टीपल एंट्री वीजा को लेकर नई जानकारी दी गई है। अधिकारियों के द्वारा इस वीजा की वैलिडिटी ड्यूरेशन से लेकर के हर तरह की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि exit और re-entry visas की वैलिडिटी जारी होने के दिन के बाद से 3 महीने के लिए वैध होती है।

कितने दिन की होती है वैलिडिटी?

अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि वीजा की वैधता 3 महीने की होती है। वहीं multiple-entry वीजा को केवल एक ही बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह सुझाव दिया गया है कि वीजा की एक्सपायरी से पहले प्रवासी को एग्जिट कर लेना चाहिए। इसके अलावा वीजा एक्सपायरी के पहले वह कितनी ही बार आवागमन कर सकते हैं इसपर कोई लिमिट नहीं है।

अगर एग्जिट से पहले वीजा एक्सपायर हो जाता है तो प्रवासी पर 1,000 riyals का जुर्माना लगाया जाएगा। पासपोर्ट डिपार्टमेंट है इस बात की पुष्टि की है कि अगर एक्सपायरी के पहले प्रवासी एग्जिट नहीं करता है तो उस पर 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रवासियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए वीजा उल्लंघन से बचना चाहिए।

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