शारजाह सीमा शुल्क ने अस्थायी आयात पर ड्यूटी छूट के नए नियम जारी किए

शारजाह सीमा शुल्क ने अस्थायी रूप से यूएई लाए जाने वाले सामानों पर आयात शुल्क छूट के नियमों और शर्तों को स्पष्ट किया है।

Aanya6 November 20261 min read0 viewsUAE
शारजाह सीमा शुल्क ने अस्थायी आयात पर ड्यूटी छूट के नए नियम जारी किए

शारजाह: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अस्थायी रूप से लाए जाने वाले सामानों पर आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) की छूट को लेकर शारजाह सीमा शुल्क ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने उन खास स्थितियों और श्रेणियों की जानकारी दी है जिनके तहत व्यापारियों और कंपनियों को टैक्स में राहत मिल सकती है।

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यह छूट मुख्य रूप से उन सामानों के लिए है जो अस्थायी प्रवेश, प्रदर्शनियों, विशेष प्रोजेक्ट्स और कुछ खास व्यावसायिक गतिविधियों के लिए देश में लाए जाते हैं।

छूट के दायरे में आने वाली श्रेणियों में सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए आयात किए गए भारी उपकरण और मशीनरी शामिल हैं। इसके अलावा प्रदर्शनियों, थिएटर प्रोडक्शन और स्टेडियमों के लिए लाए गए सामान को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।

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सीमा शुल्क विभाग ने बताया कि मरम्मत के उद्देश्य से आयात की गई मशीनरी और उपकरणों को भी छूट दी जाएगी। साथ ही प्रोसेसिंग के लिए लाए गए सामान, खाली कंटेनर और कमर्शियल सैंपल भी इन प्रावधानों के तहत कवर किए गए हैं।

नियमों के अनुसार, अस्थायी प्रवेश की स्थिति में सामान को आम तौर पर छह महीने तक देश में रखने की अनुमति है। जरूरत पड़ने पर मौजूदा नियमों के तहत इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है।

कई मामलों में आयातक को लागू सीमा शुल्क के बराबर सुरक्षा जमा (सिक्योरिटी डिपॉजिट) देना होगा। यह राशि सामान को वापस निर्यात (री-एक्सपोर्ट) करने के बाद रिफंड कर दी जाएगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये सुविधाएं स्थायी आयात पर लागू नहीं होंगी। छूट की शर्तें और नियम सामान के वर्गीकरण और मौजूदा सीमा शुल्क नियमों के आधार पर तय किए जाएंगे।

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