शारजाह में अवैध आवासीय निर्माण रोकने के लिए नई कमेटी का गठन

शारजाह में अनधिकृत और अनियमित आवासीय निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए शारजाह कार्यकारी परिषद (SEC) ने एक नई कमेटी बनाने का बड़ा फैसला लिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अमीरात में हो रहे अवैध आवास निर्माणों और नियमों के उल्लंघन की निगरानी करना और उन्हें रोकना है।
कमेटी का गठन और प्रमुख सदस्य
यह महत्वपूर्ण निर्णय शारजाह रूलर्स ऑफिस में आयोजित एक बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता क्राउन प्रिंस और डिप्टी रूलर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद बिन सुल्तान अल कासिमी ने की। इस नई कमेटी का नेतृत्व शारजाह नगर पालिका (Sharjah Department of Municipal Affairs) के अध्यक्ष करेंगे।
इस कमेटी में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें शामिल हैं:
- शारजाह नगर पालिका
- शारजाह पब्लिक प्रोसिक्यूशन
- शारजाह पुलिस
- शारजाह सिविल डिफेंस
- शारजाह इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस अथॉरिटी (SEWA)
- शारजाह डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट
निगरानी और प्रवर्तन के कड़े नियम
शारजाह गवर्नमेंट मीडिया ब्यूरो के अनुसार, इस कमेटी का मुख्य कार्य एकीकृत निरीक्षण करना, संपत्तियों की स्थिति का आकलन करना और मकान मालिकों एवं किरायेदारों दोनों के लिए सुरक्षा और कानूनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
किन गतिविधियों पर होगी नजर?
यह पहल विशेष रूप से अनियंत्रित आवास प्रथाओं को लक्षित करती है, जैसे:
- फ्लैटों के भीतर किए गए अवैध विभाजन (Partitions)
- अवैध बेड-स्पेस व्यवस्था
- बिना उचित परमिट के संचालित होने वाली विला
निरीक्षण के दौरान यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो कमेटी को दंड लागू करने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। हालांकि, जुर्माने की सटीक राशि का खुलासा अभी नहीं किया गया है।
इन इलाकों पर रहेगा विशेष ध्यान
अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आगामी निरीक्षणों में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहाँ प्रवासी श्रमिकों की संख्या अधिक है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- अल नाहदा (Al Nahda)
- रोला (Rolla)
- अबू शगारा (Abu Shagara)
- अल मजाह (Al Majaz)
- अल खान (Al Khan)
- मुवैलेह (Muwaileh)
किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए जरूरी निर्देश
अधिकारियों ने किरायेदारों को सलाह दी है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके 'इजारी' (Ejari) अनुबंध शारजाह नगर पालिका के साथ पंजीकृत हैं और संपत्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कानूनी सीमा के भीतर है।
अवैध विभाजन बनाना, अपर्याप्त फायर एग्जिट (आपातकालीन निकास) रखना या SEWA उपयोगिता मीटरों के साथ छेड़छाड़ करना गंभीर उल्लंघन माने जाएंगे। नए प्रवर्तन ढांचे के तहत, इन नियमों का पालन न करने पर मकान मालिक और किरायेदार दोनों को जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। इस पहल का उद्देश्य पूरे शारजाह में आवास की स्थिति को मानकीकृत और सुरक्षित बनाना है।