शारजाह के शासक ने 66 मामलों का 2.27 करोड़ दिरहम का कर्ज चुकाने को कहा
शारजाह के शासक शेख डॉ. सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने 66 मामलों में 2.27 करोड़ दिरहम का कर्ज चुकाने का आदेश दिया है।

शारजाह: शारजाह के शासक और सुप्रीम काउंसिल सदस्य शेख डॉ. सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने बड़ी राहत देते हुए 66 मामलों के कर्ज को चुकाने का निर्देश दिया है। अमीरात न्यूज एजेंसी (WAM) के मुताबिक, इस पहल के तहत कुल 2,27,10,000 दिरहम की राशि खर्च की जाएगी।
यह फैसला नागरिकों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। शासक का लक्ष्य प्रभावित लोगों के जीवन स्तर को गरिमापूर्ण बनाए रखना और उनके परिवारों में स्थिरता सुनिश्चित करना है।
शारजाह सरकार द्वारा अधिकृत यह कदम उन मानवीय पहलों की कड़ी है, जो अमीरात के भीतर स्थानीय परिवारों को सामाजिक कल्याण और लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समय-समय पर उठाए जाते रहे हैं।