यूएई में 3 नवंबर को मनेगा फ्लैग डे, झंडा फहराने के लिए जारी हुए सख्त नियम

यूएई 3 नवंबर को फ्लैग डे मनाएगा। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने झंडा फहराने की अपील की है, साथ ही झंडे के इस्तेमाल के सख्त नियम जारी किए गए हैं।

Aanya31 October 20262 min read0 viewsUAE
यूएई में 3 नवंबर को मनेगा फ्लैग डे, झंडा फहराने के लिए जारी हुए सख्त नियम

अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 3 नवंबर, 2026 को 'फ्लैग डे' यानी झंडा दिवस मनाएगा। यह दिन साल 2004 में दिवंगत शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के राष्ट्रपति बनने की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय पहचान, एकता और गर्व का प्रतीक है।

यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक His Highness शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने 27 अक्टूबर, 2026 को अपने X अकाउंट के जरिए देशभर में अपील की है। उन्होंने नागरिकों, निवासियों, सरकारी संस्थाओं, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और घरों से सुबह ठीक 11:00 बजे झंडा फहराने का आग्रह किया है।

हालांकि यह एक राष्ट्रीय अवसर है, लेकिन इसे आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है। सरकारी संस्थानों, स्कूलों और निजी व्यवसायों में नियमित कामकाज जारी रहेगा, लेकिन इन सभी जगहों पर झंडा फहराने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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यूएई कैबिनेट ने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश लागू किए हैं। नियमों के मुताबिक, झंडा आयताकार होना चाहिए और इसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी होनी चाहिए। झंडा पूरी तरह साफ, प्रेस किया हुआ और अच्छी स्थिति में होना चाहिए; फटे या फीके पड़ चुके झंडों को तुरंत बदलना होगा।

झंडे के निपटान के लिए भी नियम तय किए गए हैं। पुराने झंडों को सावधानी से मोड़कर या टुकड़ों में काटकर नष्ट करना होगा ताकि वे झंडे जैसे न दिखें, लेकिन पर्यावरण कारणों से उन्हें जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

कानून के तहत झंडे का अपमान करना गंभीर अपराध माना गया है। फेडरल डिक्री लॉ नंबर 13 (2019) के अनुच्छेद 3 के अनुसार, जानबूझकर झंडे को फाड़ना या उसका अनादर करना एक आपराधिक offense की श्रेणी में आता है।

नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि झंडे पर किसी भी तरह का प्रतीक, डिजाइन या तस्वीर नहीं जोड़ी जा सकती और न ही इसे लगाने के लिए पिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। झंडे से इमारतों, वाहनों, मूर्तियों या फर्नीचर को ढकना मना है।

इसके अलावा, झंडे को कपड़ों या सजावट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नैपकिन, तकिए या बक्सों जैसी डिस्पोजेबल वस्तुओं पर इसकी छपाई प्रतिबंधित है। झंडे का उपयोग किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य, ट्रेडमार्क या विज्ञापन के लिए करना वर्जित है।

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