यूएई सेंट्रल बैंक का बड़ा एक्शन, विदेशी बैंक शाखा पर लगाया 20 करोड़ दिरहम का जुर्माना
यूएई सेंट्रल बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के उल्लंघन पर एक विदेशी बैंक शाखा और उसके अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया है।

अबू धाबी: यूएई सेंट्रल बैंक (CBUAE) ने नियमों की अनदेखी करने वाली एक विदेशी बैंक शाखा पर 20 करोड़ यूएई दिरहम (AED 200 million) का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई फेडरल डिक्री लॉ के प्रावधानों के तहत की गई है, जो सेंट्रल बैंक और वित्तीय संस्थानों के संगठन से संबंधित है।
सेंट्रल बैंक द्वारा की गई जांच में सामने आया कि बैंक शाखा के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने वाले ढांचे में गंभीर और बार-बार खामियां थीं। इसके अलावा, गवर्नेंस, कंप्लायंस मैनेजमेंट और प्रतिबंधों के पालन में भी बड़ी कमियां पाई गईं।
बैंक के अलावा, अधिकारियों पर भी व्यक्तिगत जुर्माना लगाया गया है। बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पर 5 लाख दिरहम और कंप्लायंस हेड व मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर पर 3 लाख दिरहम का जुर्माना ठोका गया है। अधिकारियों पर यह कार्रवाई उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों और कार्यात्मक कर्तव्यों को पूरा न करने के कारण की गई है।
जुर्माने के साथ-साथ सेंट्रल बैंक ने विदेशी बैंक को एक 'रेमेडिएशन प्रोग्राम' लागू करने का आदेश दिया है। इस प्रोग्राम की जांच एक स्वतंत्र संस्था द्वारा की जाएगी। साथ ही, बैंक को अपने सीईओ और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का 'फिट एंड प्रॉपर' पुनर्मूल्यांकन करना होगा।
सेंट्रल बैंक ने बताया कि इन कदमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी वित्तीय संस्थान, उनके निर्णय लेने वाले अधिकारी और कर्मचारी यूएई के कानूनों और नियामक मानकों का पालन करें। इससे देश के बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता और अखंडता बनी रहेगी।