UAE में कॉरपोरेट टैक्स फाइलिंग को लेकर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर से पहले पूरा करना होगा काम वरना लगेगा जुर्माना।

Nura Basta2 September 20262 min read43 viewsUAE
UAE में कॉरपोरेट टैक्स फाइलिंग को लेकर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर से पहले पूरा करना होगा काम वरना लगेगा जुर्माना।

संयुक्त अरब अमीरात की फेडरल टैक्स अथॉरिटी यानी FTA ने सभी टैक्स देने वाले लोगों और कंपनियों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है। जिन कारोबारियों और कंपनियों का वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ था, उन्हें हर हाल में 30 सितंबर 2026 से पहले अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे और कॉरपोरेट टैक्स का भुगतान करना होगा। इस नियम से उन लोगों को भी राहत दी गई है जो छोटे व्यवसाय राहत यानी Small Business Relief के अंतर्गत आते हैं। सरकार के इस नियम के मुताबिक टैक्स अवधि खत्म होने के बाद 9 महीने के भीतर टैक्स रिटर्न जमा करना अनिवार्य होता है।

छूट प्राप्त लोगों को भी देना होगा ब्योरा

जो लोग या संस्थाएं टैक्स से पूरी तरह मुक्त यानी Exempt Persons हैं, उन्हें भी अपने वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद 9 महीने की तय समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराना होगा और अपना वार्षिक घोषणा पत्र जमा करना होगा। टैक्स विभाग ने सभी छोटी और बड़ी कंपनियों से यह अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय से पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर लें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता है और समय पर सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं।

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घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं फाइलिंग

टैक्स से जुड़ी सभी डिजिटल सेवाएं जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न भरना और भुगतान करना EmaraTax प्लेटफॉर्म के जरिए 24/7 यानी सातों दिन चौबीस घंटे उपलब्ध कराई गई हैं। टैक्स चुकाने वाले लोग खुद ही इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं या फिर वे FTA की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्टेड अधिकृत टैक्स एजेंटों की मदद ले सकते हैं। इससे प्रवासियों और कारोबारियों दोनों के लिए काम करना काफी आसान हो जाता है।

जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड रखना है जरूरी

छोटे व्यवसायों के लिए मिलने वाली राहत का फायदा उठाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराना, सरल टैक्स रिटर्न भरना और सभी जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। टैक्स अधिकारियों को सही जानकारी देने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को संभाल कर रखना अनिवार्य किया गया है:

दस्तावेज का प्रकार विवरण
Transaction Logs टैक्स अवधि के दौरान हुए सभी लेन-देन का रिकॉर्ड
Asset Register सभी खरीद और बिक्री का पूरा ब्योरा
Liability Records कंपनी की देनदारियों और कर्जों का रिकॉर्ड
Ownership Interests टैक्स अवधि के अंत में कंपनी में शेयर या स्वामित्व का दस्तावेज

टैक्स विभाग यानी FTA ने यह साफ कर दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या कंपनी इन जरूरी रिकॉर्ड को नहीं रखती है या टैक्स प्रक्रियाओं के नियमों का पालन नहीं करती है, तो उन पर कड़े प्रशासनिक जुर्माने लगाए जाएंगे। ये सभी नियम टैक्स कानून के तहत तय किए गए हैं। इसलिए सभी प्रवासियों और व्यवसाय चलाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने सभी दस्तावेज पूरे रखें।

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