आरोपी के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही
संयुक्त अरब अमीरात में साइबरक्राइम के नियमों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोक अभियोजन ने इस मामले में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि साइबर क्राइम से जुड़ी नियमों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
साइबर क्राइम करने वाले आरोपी को दी जाएगी सजा
अधिकारियों ने इस मामले में जानकारी देता हूं बताया है कि अगर कोई व्यक्ति साइबर क्राइम करता है तो उस पर जेल के साथ भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। आरोपी को 5 साल की जेल हो सकती है और उसे Dh500,000 से लेकर Dh3 million तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी की जानकारी पब्लिश करता है, डिलीट करता है या उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। किसी भी संस्थान को क्षति पहुंचाने वाले आरोपी को कड़ी सजा दी जाएगी।