UAE में घरेलू कामगारों के लिए कड़े नियम, 19 नौकरियों के लिए तय हुए खास अधिकार और कानून.

Nura Basta6 September 20263 min read26 viewsUAE
UAE में घरेलू कामगारों के लिए कड़े नियम, 19 नौकरियों के लिए तय हुए खास अधिकार और कानून.

संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE सरकार ने घरेलू कामगारों को लेकर एक बहुत बड़ा और स्पष्ट आदेश जारी किया है, जिससे वहां काम करने वाले लाखों प्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि घरेलू कामगारों के लिए एक अलग कानूनी ढांचा तय किया गया है, जो आम प्राइवेट सेक्टर के नियमों से पूरी तरह अलग है। इस नए और स्पष्ट नियम के दायरे में कुल 19 तरह केपैसे और नौकरियां आती हैं, जिन्हें कानून के तहत खास सुरक्षा दी गई है।

कौन-कौन से पेशे हैं इस नियम के दायरे में शामिल

इस कानून के तहत आने वाली 19 श्रेणियों में घर का नौकर, नाविक, सुरक्षा गार्ड, चरवाहा, जॉकी, जानवर पालने वाला, बाज की देखभाल करने वाला, सामान्य वर्कर, हाउसकीपर, कुक, नैनी या बच्चों की देखभाल करने वाला, फार्म वर्कर, माली, पर्सनल ट्रेनर, प्राइवेट ट्यूटर, होम नर्स, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट कृषि इंजीनियर और पर्सनल या परिवार का ड्राइवर शामिल हैं। इन सभी पेशों को Federal Decree-Law No. 9 of 2022 और उसके संशोधनों के तहत कानूनी अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी, छुट्टी और रहने की जगह शामिल है।

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सैलरी और छुट्टियों को लेकर क्या हैं कड़े निर्देश

नियमों के मुताबिक, हर मालिक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह कामगार की सैलरी उसके तय समय के 10 दिन के भीतर जरूर दे दे। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि सैलरी देने के लिए सरकारी और मान्यता प्राप्त डिजिटल पेमेंट चैनलों का इस्तेमाल किया जाए ताकि हर लेनदेन का पक्का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। इसके अलावा, हर कामगार को हफ्ते में एक दिन पेड छुट्टी मिलती है और दिनभर में कम से कम 12 घंटे का आराम मिलना जरूरी है, जिसमें रात की लगातार 8 घंटे की नींद शामिल है। सालभर में कामगारों को 30 दिन की पेड एनुअल छुट्टी मिलती है और हर दो साल पर उनके देश जाने के लिए आने-जाने का हवाई टिकट भी दिया जाता है। मेडिकल कागज दिखाने पर साल में 30 दिन की सिक लीव मिलती है, जिसमें पहले 15 दिन पूरी सैलरी और बाद के 15 दिन आधी सैलरी दी जाती है।

पासपोर्ट अपने पास रखना और रिक्रूटमेंट फीस लेना पूरी तरह बैन

कानून में यह बात बहुत साफ शब्दों में कही गई है कि घरेलू कामगार अपना पहचान पत्र और पासपोर्ट यानी आईडी अपने पास खुद रखेंगे, कोई भी मालिक इन्हें अपने पास जबरन नहीं रख सकता। इसके अलावा, मालिकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे कामगारों को रहने के लिए अच्छी जगह, सही खाना और मेडिकल की सुविधा दें, जिसके लिए वे हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मालिक या एजेंसी के लिए यह पूरी तरह मना है कि वे नौकरी पर रखने के नाम पर कामगार से किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट फीस या एजेंट का खर्चा वसूलें। काम का परमिट केवल उसी काम के लिए मान्य होता है जिसके लिए वर्कर को रखा गया है। घरेलू कामगारों से किसी भी कमर्शियल दुकान पर काम नहीं कराया जा सकता और न ही उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिखे काम के अलावा कोई दूसरा जबरन काम सौंपा जा सकता है। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी या विवाद होता है, तो कामगार सीधे Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो दो हफ्ते के भीतर मामले को सुलझाने की कोशिश करती है। भारतीय प्रवासी जो वहां नौकरी करते हैं या वहां जाना चाहते हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे अपने कॉन्ट्रैक्ट और वीजा की शर्तों को अच्छी तरह जांच लें ताकि वे UAE के श्रम कानूनों के दायरे में सुरक्षित रह सकें।

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