UAE में 10 साल से पुराना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए देना होगा टेस्ट
यूएई में 10 साल से ज्यादा एक्सपायर हुए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा अनिवार्य। जानें पूरी डिटेल।

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण को लेकर नए और सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। अब जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल से अधिक समय से एक्सपायर हो चुका है, उन्हें लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों टेस्ट पास करने होंगे।
यह नया नियम कैबिनेट निर्णय संख्या 174 (2026) के अनुच्छेद 76 के तहत लागू किया गया है, जो फेडरल डिक्री-लॉ संख्या 14 (2024) के कार्यकारी नियमों को मंजूरी देता है। यह प्रावधान आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा।
नियमों के मुताबिक, 10 साल की इस समय सीमा की गणना लाइसेंस की एक्सपायरी डेट के आधार पर की जाएगी। इन टेस्ट के लिए न्यूनतम मानक तय करने की जिम्मेदारी फेडरल ट्रैफिक काउंसिल को सौंपी गई है।
लाइसेंस नवीनीकरण की विशिष्ट कार्यान्वयन प्रक्रिया का प्रबंधन प्रत्येक अमीरात के संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। फिलहाल नियमों में ड्राइविंग क्लास या टेस्ट की किसी निश्चित संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, यह फैसला स्थानीय अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है।
जिन लोगों का लाइसेंस एक्सपायर हुए 10 साल से कम समय हुआ है, उनके लिए नवीनीकरण की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। ऐसे मामलों में आमतौर पर केवल आंखों की जांच और बकाया ट्रैफिक जुर्माने का भुगतान करना होता है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी ट्रैफिक जुर्माने का पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा, चाहे लाइसेंस कितने भी समय से एक्सपायर हुआ हो।