यूएई मंत्रालय ने प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी गणना और भुगतान की समय सीमा को लेकर जारी किए नए दिशा-निर्देश
यूएई मंत्रालय ने प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी गणना और भुगतान की समय सीमा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MOHRE) ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एंड-ऑफ-सर्विस ग्रेच्युटी की गणना और उसके भुगतान को लेकर औपचारिक गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने साफ किया है कि योग्य प्रवासी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की गणना उनके अंतिम बेसिक वेतन के आधार पर की जाएगी, जिसमें हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट भत्ते शामिल नहीं होंगे।
नियमों के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने पांच साल से कम समय तक काम किया है, उन्हें हर साल के लिए 21 दिनों के बेसिक वेतन के बराबर ग्रेच्युटी मिलेगी। वहीं, पांच साल से अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त वर्षों के लिए 30 दिनों के बेसिक वेतन की राशि दी जाएगी।
ग्रेच्युटी का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी का कम से कम एक साल की निरंतर सेवा पूरी करना जरूरी है। इसके बाद के आंशिक वर्षों के लिए आनुपातिक भुगतान किया जाएगा। हालांकि, कुल ग्रेच्युटी भुगतान की एक कानूनी सीमा तय की गई है, जो अधिकतम दो साल के वेतन के बराबर हो सकती है।
फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 33 (2021) के अनुच्छेद 53 के तहत, नियोक्ताओं के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वे रोजगार अनुबंध समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी सहित सभी बकाया राशि का भुगतान कर दें।
22 अक्टूबर 2026 को दिए गए अपडेट में मंत्रालय ने इन नियमों को दोहराया। साथ ही यह भी बताया कि नियोक्ता पारंपरिक ग्रेच्युटी सिस्टम के विकल्प के तौर पर स्वैच्छिक बचत योजना (Savings Scheme) भी चुन सकते हैं। इस योजना के तहत नियोक्ता कर्मचारी के लाभ सुरक्षित करने के लिए अनुमोदित निवेश फंड में योगदान दे सकते हैं।