UAE में लेबर बैन के नियमों में बदलाव, अब बिना NOC के बदल सकेंगे नौकरी
यूएई ने पुराने 6 महीने के लेबर बैन को खत्म कर दिया है। जानें अब किन स्थितियों में लगेगा प्रतिबंध और कौन रहेंगे इससे exempt।

दुबई: यूएई में नौकरी करने वाले प्रवासियों के लिए रोजगार नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 1 नवंबर 2026 से संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 (2021) के तहत पहले लागू होने वाले छह महीने के ऑटोमैटिक लेबर बैन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
अब मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MOHRE) रोजगार बदलावों की निगरानी करेगा। इसके तहत कर्मचारी बिना 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) के भी अपनी नौकरी बदल सकते हैं, बशर्ते वे अपने कॉन्ट्रैक्ट की नोटिस अवधि पूरी करें और सभी कानूनी शर्तों का पालन करें।
हालांकि सामान्य बैन खत्म हो गया है, लेकिन कुछ खास प्रशासनिक स्थितियों में MOHRE एक साल का वर्क-परमिट प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध उन मामलों में लागू होगा जहां कर्मचारी ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान बिना नोटिस दिए शर्तों का उल्लंघन किया हो।
इसके अलावा, अगर कोई कर्मचारी बिना किसी ठोस कारण के लगातार सात दिनों से ज्यादा अनुपस्थित रहता है और उसके खिलाफ 'एब्सकॉन्डिंग' (फरार होने) की शिकायत साबित हो जाती है, तो भी प्रतिबंध लगेगा। फर्जी संस्थानों से जुड़े मामलों में भी एक साल का बैन लगाया जा सकता है।
यह एक साल की प्रतिबंध अवधि कर्मचारी के यूएई छोड़ने की तारीख से शुरू होगी और साल पूरा होते ही अपने आप खत्म हो जाएगी।
कुछ खास श्रेणियों के लोगों को इस वर्क-परमिट प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसमें गोल्डन वीजा धारक, फैमिली रेजिडेंस वीजा पर प्रायोजित व्यक्ति, एक ही संस्थान के भीतर नौकरी बदलने वाले कर्मचारी और हाई-डिमांड प्रोफेशनल स्किल्स रखने वाले लोग शामिल हैं।
नियमों के मुताबिक, नियोक्ता (Employer) अपनी मर्जी से किसी कर्मचारी पर बैन नहीं लगा सकते। हालांकि, वे आधिकारिक माध्यमों से कानूनी रूप से मान्य नॉन-कंपीट क्लॉज या नोटिस पीरियड लागू करवा सकते हैं।
अपनी स्थिति की जांच करने के लिए कर्मचारी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच MOHRE कॉल सेंटर के नंबर 600590000 पर संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें लगता है कि उन पर गलत तरीके से बैन लगाया गया है, वे जरूरी दस्तावेजों के साथ मंत्रालय में औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।