UAE का बड़ा ऐलान: अब देश छोड़े बिना ही एंट्री वीजा को रेजिडेंस में बदल सकेंगे लोग
यूएई सरकार ने एंट्री वीजा को रेजिडेंस परमिट में बदलने की अनुमति दी है। अब प्रवासियों को वीजा बदलाव के लिए देश छोड़ने की जरूरत नहीं होगी।

अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने प्रवासियों के लिए नियमों में बड़ी ढील दी है। अब ज्यादातर एंट्री वीजा धारक बिना देश छोड़े अपने वीजा को रेजिडेंस परमिट में बदल सकेंगे। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने यूएई में नौकरी पा ली है या जो अन्य रेजिडेंसी शर्तों को पूरा करते हैं।
आमतौर पर स्टैंडर्ड एंट्री वीजा 60 दिनों की वैधता के साथ जारी किए जाते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इस अवधि के दौरान लोग अपनी कानूनी स्थिति को अपडेट कर सकेंगे।
इस बदलाव के तहत लोग रोजगार, फैमिली-स्पॉन्सर्ड रेजिडेंसी, इन्वेस्टर वीजा, गोल्डन वीजा और ग्रीन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इन सभी आवेदनों के लिए मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MOHRE) जैसी नियामक संस्थाओं से जरूरी मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
अबू धाबी रेजिडेंस ऑफिस और फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, यह कदम अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं और निवेशकों को देश से जोड़ने के प्रयासों का हिस्सा है।
इस नई व्यवस्था से भारत सहित अन्य देशों के प्रवासियों का समय और पैसा दोनों बचेगा, क्योंकि अब उन्हें वीजा बदलने के लिए बाहर जाने और फिर से प्रवेश करने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस संबंध में आधिकारिक दिशा-निर्देश 27-28 अक्टूबर, 2026 के आसपास जारी किए गए थे।