यूएई में पेंशन राशि बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सेवा वर्ष खरीद सकेंगे कर्मचारी, GPSSA ने जारी किए नए नियम और प्रक्रिया

Aanya15 October 20262 min read0 viewsUAE
यूएई में पेंशन राशि बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सेवा वर्ष खरीद सकेंगे कर्मचारी, GPSSA ने जारी किए नए नियम और प्रक्रिया

अबू धाबी: जनरल पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी (GPSSA) ने उन बीमित व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त सेवा वर्ष खरीदने की प्रक्रिया साफ की है जो अपनी कुल योगदान अवधि बढ़ाकर अपनी पेंशन राशि में इजाफा करना चाहते हैं। संस्था ने 15 अक्टूबर 2026 को बताया कि इसके लिए पात्रता व्यक्ति पर लागू होने वाले विशिष्ट पेंशन कानून के आधार पर तय होगी।

1999 के पेंशन और सोशल सिक्योरिटी कानून के तहत आने वाले लोग 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस कानून के मुताबिक पुरुषों को अधिकतम पांच साल और महिलाओं को 10 साल तक की अतिरिक्त सेवा खरीदने की अनुमति है। इस मामले में लागत की गणना 20 प्रतिशत की योगदान दर से की जाएगी।

वहीं 2023 के कानून के तहत, जो मुख्य रूप से 31 अक्टूबर 2023 या उसके बाद काम शुरू करने वाले अमीरात नागरिकों पर लागू होता है, आवेदन के लिए कम से कम 25 साल की सेवा जरूरी है। हालांकि, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोगों के लिए यह सीमा 15 साल है। इस कानून के तहत महिला और पुरुष दोनों अधिकतम पांच साल खरीद सकते हैं और इसकी गणना 26 प्रतिशत की दर से होगी।

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GPSSA ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इस सेवा के जरिए अपनी कुल मान्यता प्राप्त सेवा अवधि को 35 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि यह अधिकतम पेंशन दर की सीमा है। उदाहरण के तौर पर, 33 साल की सेवा वाले व्यक्ति दो साल और 31 साल की सेवा वाले व्यक्ति चार साल खरीद सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति पूरी पात्र अवधि ही खरीदे, वह अपनी पसंद के अनुसार एक या अधिक वर्ष चुन सकता है।

लागत की गणना आवेदन के समय के वेतन, संबंधित योगदान दर और खरीदे गए महीनों के आधार पर की जाएगी। भुगतान एक साथ या मासिक किस्तों में किया जा सकता है। किस्तों के विकल्प में 50 प्रतिशत राशि पहले देनी होगी और बाकी बकाया चार साल के भीतर, या 60 वर्ष की आयु होने या सेवा समाप्त होने (जो भी पहले हो) से पहले चुकाना होगा। हर मासिक किस्त वेतन का कम से कम 25 प्रतिशत होनी चाहिए।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति का नौकरी में होना अनिवार्य है। यदि भुगतान पूरा होने से पहले सेवा समाप्त हो जाती है, तो अतिरिक्त सेवा अवधि को जमा की गई राशि के अनुसार समायोजित किया जाएगा। मृत्यु की स्थिति में, बकाया किस्तों को पात्र लाभार्थियों की पेंशन से काट लिया जाएगा। GPSSA ने सलाह दी है कि आवेदन से पहले लोग आधिकारिक वेबसाइट पर सर्विस कार्ड के जरिए अपने लागू कानून की जांच कर लें।

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