UAE में नौकरी गंवाने पर मिलेंगे 3 महीने के पैसे, जानिए किसे मिलेगा ILOE स्कीम का फायदा
यूएई की ILOE योजना के तहत नौकरी खोने वाले कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 60% मुआवजा मिलेगा। जानें पात्रता और आवेदन का तरीका।

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 'इनवॉलंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट' (ILOE) स्कीम एक वित्तीय सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। इस योजना के तहत उन लोगों को तीन महीने तक का मुआवजा दिया जाएगा, जिनकी नौकरी उनकी इच्छा के बिना चली गई है।
मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MOHRE) और दुबई इंश्योरेंस कंपनी की देखरेख में चलने वाली इस स्कीम के तहत पात्र प्रतिभागियों को उनके औसत मूल वेतन (बेसिक सैलरी) का 60 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने पूरे करियर के दौरान यूएई में अधिकतम 12 महीने के मुआवजे का दावा कर सकता है।
दावा करने के लिए कर्मचारियों का इस योजना में कम से कम 12 लगातार महीनों तक सब्सक्राइब होना जरूरी है। नौकरी खत्म होने या लेबर विवाद सुलझने के 30 दिनों के भीतर मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा।
यह योजना उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने खुद इस्तीफा दिया हो। इसके अलावा, अनुशासनात्मक कारणों से निकाले गए कर्मचारियों, धोखाधड़ी में शामिल लोगों, हड़ताल करने वालों या शांतिपूर्ण विरोध न करने वालों को इस मुआवजे का लाभ नहीं मिलेगा।
सब्सक्रिप्शन शुल्क को दो श्रेणियों में बांटा गया है। कैटेगरी A के तहत 16,000 दिरहम या उससे कम मूल वेतन वालों के लिए प्रीमियम 5 दिरहम प्रति माह है। वहीं, कैटेगरी B में 16,000 दिरहम से अधिक वेतन पाने वालों के लिए यह शुल्क 10 दिरहम प्रति माह तय किया गया है।
योजना में सब्सक्राइब न करने पर 400 दिरहम का जुर्माना देना होगा। अगर कोई व्यक्ति तीन महीने से अधिक समय तक प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है, तो उसकी पॉलिसी रद्द कर दी जाएगी और 200 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा।
जुर्माना न भरने की स्थिति में नया वर्क परमिट मिलने में दिक्कत आ सकती है। यह राशि एंड-ऑफ-सर्विस बेनिफिट्स या वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) के जरिए काटी जा सकती है।
पंजीकरण और दावों की प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल iloe.ae, स्मार्टफोन ऐप या कॉल सेंटर नंबर 600 599 555 के माध्यम से पूरी की जा सकती है।