यूएई में लेबर लॉ के पांच नियमों को तोड़ने वाले मालिकों पर लगेगा भारी जुर्माना, सरकार ने दी 10 लाख दिरहम तक की चेतावनी
यूएई सरकार ने लेबर लॉ के पांच बड़े उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ 10 लाख दिरहम तक के जुर्माने की चेतावनी दी है।

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में लेबर लॉ का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MOHRE) ने स्पष्ट किया है कि श्रम कानूनों की अनदेखी करने वाले मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा।
मंत्रालय के मुताबिक, इन नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 1 लाख दिरहम से शुरू होकर 10 लाख दिरहम तक जा सकता है। अधिकारियों ने पांच खास तरह के उल्लंघनों की पहचान की है, जिन पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
इनमें सबसे प्रमुख बिना वैध वर्क परमिट के कर्मचारियों को काम पर रखना है। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को नौकरी का वादा करके यूएई लाना या भर्ती करना, लेकिन बाद में उसे काम न देना भी एक गंभीर अपराध माना गया है।
मंत्रालय ने उन मालिकों को भी चेतावनी दी है जो कर्मचारियों के कानूनी बकाया और अधिकारों का भुगतान किए बिना अपना कारोबार बंद कर देते हैं। इसके साथ ही 'फेक अमीरातीकरण' को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया है।
फेक अमीरातीकरण के तहत राष्ट्रीय भर्ती लक्ष्यों को पूरा दिखाने के लिए फर्जी कर्मचारियों को रखना या रिकॉर्ड में हेराफेरी करना शामिल है। इस मामले में जुर्माने की राशि शामिल कर्मचारियों की संख्या के आधार पर बढ़ सकती है।
पांचवें उल्लंघन में नाबालिगों को लेबर लॉ के खिलाफ काम पर रखना या उन्हें प्रतिबंधित परिस्थितियों में काम करने की अनुमति देना शामिल है। अधिकारियों ने कहा है कि जुर्माने की राशि उल्लंघन की गंभीरता और पैमाने के आधार पर तय की जाएगी।
अधिकारियों ने नियोक्ताओं को सलाह दी है कि वे समय-समय पर कर्मचारियों के वर्क परमिट और रिकॉर्ड की जांच करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि सभी कानूनी भुगतान समय पर किए जाएं, ताकि वे बड़े जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बच सकें।