UAE में नौकरी छोड़ने पर अनुभव प्रमाण पत्र देना कंपनियों के लिए अनिवार्य
यूएई श्रम कानून के तहत कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। जानें इसके नियम और सर्टिफिकेट पाने का तरीका।

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए एक जरूरी जानकारी सामने आई है। यूएई श्रम कानून के तहत, नौकरी खत्म होने पर कर्मचारी अपने नियोक्ता से अनुभव प्रमाण पत्र (एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट) मांगने का कानूनी अधिकार रखते हैं।
यूएई संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 (2021) के मुताबिक, यदि कर्मचारी औपचारिक अनुरोध करता है, तो नियोक्ता के लिए यह सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए कर्मचारी से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता।
कानून की धारा 13(11) के अनुसार, इस प्रमाण पत्र में कुछ खास जानकारियों का होना जरूरी है। इसमें कर्मचारी के जॉइनिंग की तारीख, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की तारीख, कुल सेवा अवधि, पद या काम का स्वरूप, अंतिम वेतन और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का कारण लिखा होना चाहिए।
नियमों में यह भी साफ किया गया है कि सर्टिफिकेट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी जानी चाहिए जिससे कर्मचारी की छवि खराब हो या उसे भविष्य में दूसरी नौकरी मिलने में दिक्कत आए।
यह सर्टिफिकेट अपने आप नहीं मिलता है, इसके लिए कर्मचारी को लिखित में आवेदन करना होगा। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपने आखिरी कार्य दिवस से पहले या एंड-ऑफ-सर्विस सेटलमेंट के दौरान एचआर विभाग या नियोक्ता को ईमेल के जरिए औपचारिक अनुरोध भेजें।
कंपनी के सर्टिफिकेट के अलावा, कर्मचारी मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MOHRE) के मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल रोजगार इतिहास दस्तावेज भी प्राप्त कर सकते हैं। यह डिजिटल रिकॉर्ड एक महीने के लिए वैध रहता है और इसका इस्तेमाल बैकग्राउंड चेक, प्रोफेशनल लाइसेंसिंग और वीजा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है।
अगर कोई नियोक्ता सर्टिफिकेट देने से इनकार करता है, तो कर्मचारी अपने लिखित अनुरोध का रिकॉर्ड संभालकर रखें। ऐसे विवादों के समाधान के लिए MOHRE के आधिकारिक पोर्टल पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।