यूएई में वेतन भुगतान नियमों का कड़ाई से पालन शुरू

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में काम करने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। यूएई के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) ने कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए नियमों के क्रियान्वयन को और अधिक कड़ा कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य देश के श्रम बाजार में पारदर्शिता लाना और कामगारों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा करना है।
वेतन भुगतान से जुड़े नए नियम
मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नए दिशा-निर्देशों के तहत, नियोक्ताओं (Employers) के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे हर महीने की पहली तारीख तक पिछले महीने का वेतन कर्मचारियों के खाते में जमा करा दें। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) या मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है।
- कंपनियों को नियत तारीख तक कुल मासिक वेतन का कम से कम 85% भुगतान करना अनिवार्य है।
- वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी पर अब भारी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों को नियमों से छूट दी गई है, जैसे कि श्रम विवादों में फंसे कर्मी या बिना वेतन अवकाश पर गए कर्मचारी।
नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई
MOHRE ने वेतन भुगतान में देरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ एक सख्त और चरणबद्ध टाइमलाइन तैयार की है। तय समय सीमा के भीतर वेतन न मिलने पर कंपनियों को पहले चेतावनी दी जाती है, और इसके बाद धीरे-धीरे उनके नए वर्क परमिट निलंबित करने, प्रशासनिक जुर्माना लगाने तथा गंभीर मामलों में पब्लिक प्रॉसीक्यूशंस को मामला भेजने जैसी सख्त कार्रवाई की जाती है।
यह पहल यूएई के श्रम बाजार को और अधिक संगठित बनाने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अधिकारियों ने निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों से अपील की है कि वे समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूपीएस (WPS) प्रणाली का पूरी तरह से पालन करें।