यूएई में 1 जनवरी 2027 से एक निवासी के नाम सिर्फ 5 गाड़ियां ही रजिस्टर होंगी

यूएई सरकार ने 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले नए फेडरल ट्रैफिक नियमों की घोषणा की है। जानें गाड़ियों की संख्या और सेफ्टी नियमों में क्या बदलाव होंगे।

Aanya4 November 20262 min read0 viewsUAE
यूएई में 1 जनवरी 2027 से एक निवासी के नाम सिर्फ 5 गाड़ियां ही रजिस्टर होंगी

अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सरकार ने फेडरल ट्रैफिक कानून के लिए नए कार्यान्वयन नियमों की घोषणा की है। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे। कैबिनेट निर्णय संख्या (174) 2026 के तहत वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए एक नया ढांचा तैयार किया गया है।

नए नियमों के मुताबिक, अब व्यक्तिगत निवासी अधिकतम पांच गाड़ियां ही अपने नाम पर रजिस्टर करा सकेंगे। इसमें से पहली दो गाड़ियों के पंजीकरण पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन तीसरी से पांचवीं गाड़ी के लिए अतिरिक्त फीस देनी होगी।

सड़क सुरक्षा को देखते हुए राइट-हैंड ड्राइव (दाएं हाथ की स्टीयरिंग वाली) गाड़ियों के सड़क उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल अब केवल प्रदर्शनी (exhibition) के उद्देश्य से ही किया जा सकेगा।

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लाइट व्हीकल मालिकों के लिए पंजीकरण की अवधि में ढील दी गई है। अब वे एक साल के बजाय दो साल के पंजीकरण का विकल्प चुन सकते हैं। यह सुविधा केवल उन नई गाड़ियों के लिए होगी जो पंजीकरण के समय बिल्कुल नई हों और उनके निर्माण की तारीख से छह साल से ज्यादा पुराना समय न बीता हो, बशर्ते संबंधित अथॉरिटी इसकी मंजूरी दे।

पर्सनल मोबिलिटी डिवाइस जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटर और छोटे पहिये वाली साइकिलों के लिए भी नए नियम तय किए गए हैं। इन डिवाइस का परमिट लेने के लिए उपयोगकर्ता की उम्र कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। यह परमिट तीन साल के लिए वैध होगा।

इन उपकरणों के लिए तकनीकी मानक भी तय किए गए हैं। अब इनमें फ्रंट लाइट, लाल ब्रेक लाइट के साथ रियर पोजीशन लाइट, चेतावनी देने वाला हॉर्न और काम करने वाले रियर ब्रेक का होना अनिवार्य है। इनका इस्तेमाल केवल स्थानीय अमीरात अधिकारियों द्वारा निर्धारित रास्तों पर ही किया जा सकेगा।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर नियमों को सख्त किया गया है। चार साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए वाहन के पिछले हिस्से में उनकी लंबाई और वजन के अनुसार उपयुक्त सेफ्टी सीट लगाना अनिवार्य होगा।

मेडिकल कारणों से आधिकारिक सर्टिफिकेट होने पर या ऐसी गाड़ियों में जिनमें पिछली सीटें नहीं हैं, इस नियम में छूट दी गई है। ऐसी स्थिति में एयरबैग को डीएक्टिवेट करके आगे की सीट पर पीछे की ओर मुख वाली (backward-facing) सीट लगाई जा सकती है।

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