UAE में 1 जनवरी 2027 से 24 घंटे में 9 घंटे से ज्यादा गाड़ी चलाने पर रोक
यूएई सरकार ने ड्राइविंग घंटों की सीमा और गाड़ियों की संख्या पर नए नियम लागू किए हैं। जानें क्या बदल जाएगा।

अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए नए और कड़े ट्रैफिक नियम लागू किए जा रहे हैं। कैबिनेट निर्णय संख्या 174 (2026) के तहत इन नियमों को 14 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया है, जो 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।
नए नियमों के मुताबिक, अब किसी भी मोटर चालक के लिए ड्राइविंग घंटों की एक अनिवार्य सीमा तय की गई है। कोई भी ड्राइवर 24 घंटे की अवधि में 9 घंटे से ज्यादा वाहन नहीं चला सकेगा। फेडरल ट्रैफिक काउंसिल को इस सीमा की निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, यदि किसी चालक को थकान महसूस होती है और इससे सुरक्षा को खतरा हो, तो समय की परवाह किए बिना उसे ड्राइविंग रोकनी होगी।
वाहनों के स्वामित्व पर भी अब लगाम लगाई गई है। व्यक्तिगत निवासियों के लिए अधिकतम पांच गाड़ियां रजिस्टर करने की सीमा तय की गई है। सामान्य प्रावधान के तहत दो वाहनों की अनुमति है, लेकिन तीसरी, चौथी या पांचवीं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। नई कार खरीदने वालों के पास अब एक साल के बजाय दो साल की रजिस्ट्रेशन अवधि चुनने का विकल्प होगा।
इलेक्ट्रिक स्कूटर और पर्सनल मोबिलिटी डिवाइस के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। इन्हें चलाने वाले की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। उपयोगकर्ताओं को तीन साल का रिन्यूएबल परमिट लेना होगा और अपने डिवाइस को स्थानीय अधिकारियों के पास रजिस्टर कराना होगा। ई-स्कूटर को मोटर वाहनों वाली सड़कों पर चलाने की मनाही है और इन्हें केवल स्वीकृत रूटों पर ही चलाया जा सकेगा। इन स्कूटरों में आगे और पीछे की लाइट, चेतावनी उपकरण और कम से कम पिछले पहिये पर ब्रेक होना अनिवार्य है।
सड़क सुरक्षा के अन्य प्रावधानों के तहत अब पीछे बैठने वाले यात्रियों सहित सभी के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। रिहायशी इलाकों की आंतरिक सड़कों पर स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटा तय की गई है। ओवरटेकिंग के लिए केवल बाईं लेन का इस्तेमाल करना होगा और ओवरटेक करने के तुरंत बाद चालक को वापस दाईं लेन में आना होगा।
इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी आंतरिक मंत्रालय और स्थानीय लाइसेंसिंग अधिकारियों की होगी। अधिकारियों ने फ्लीट ऑपरेटरों, राइडर्स और ड्राइवरों को 1 जनवरी 2027 की समय सीमा से पहले तैयार करने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है।