UAE में 1 जनवरी 2027 से सख्त ट्रैफिक नियम: छह जगह ओवरटेकिंग पर पूरी पाबंदी
यूएई सरकार ने 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले नए ट्रैफिक नियमों की घोषणा की है। ओवरटेकिंग और गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़े बदलाव होंगे।

अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने सड़क सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए ट्रैफिक नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। कैबिनेट निर्णय संख्या 174 (2026) के तहत जारी ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से पूरे देश में लागू होंगे। इन नियमों में ओवरटेकिंग, वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी शर्तों को पहले से अधिक सख्त बनाया गया है।
नए नियमों के अनुच्छेद 20 और 21 के मुताबिक, छह खास स्थितियों में ओवरटेकिंग पर पूरी तरह पाबंदी होगी। कम विजिबिलिटी (धुंध या बारिश), सामने से आ रहे ट्रैफिक के कारण असुरक्षित स्थिति, चौराहों और राउंडअबाउट पर ओवरटेक करना मना होगा। इसके अलावा, सिग्नल या बाधा के कारण रुके ट्रैफिक में, खतरनाक मोड़, चढ़ाई, पैदल यात्री क्रॉसिंग और नो-ओवरटेकिंग जोन में ओवरटेक करने वालों पर सख्ती होगी।
नियमों के अनुसार, ड्राइवरों को आमतौर पर बाईं ओर से ओवरटेक करना होगा। दाईं ओर से ओवरटेकिंग की अनुमति केवल तभी होगी जब आगे वाला वाहन बाईं ओर मुड़ने का संकेत दे रहा हो और पर्याप्त जगह उपलब्ध हो। ओवरटेक करने से पहले रास्ता साफ होना चाहिए और maneuver पूरा करने के बाद तुरंत दाईं लेन में लौटना होगा ताकि पीछे वाले वाहन को कोई दिक्कत न हो।
वाहन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) को लेकर भी नई सीमा तय की गई है। अब एक निवासी अधिकतम पांच वाहन ही अपने नाम पर रजिस्टर करा सकेगा। पहले दो वाहनों के लिए सामान्य प्रावधान रहेंगे, लेकिन तीसरे या उसके बाद के वाहनों के रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस की शर्तों को भी कड़ा किया गया है। अब प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट में 75% स्कोर करने के बावजूद उम्मीदवार फेल माना जाएगा, यदि उसने टेस्ट के दौरान कोई 'खतरनाक गलती' (dangerous mistake) की है।
अनुच्छेद 122 के तहत, अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वाहन मालिक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से जुड़े आधिकारिक रिकॉल (recalls) को नजरअंदाज करते हैं, तो उनके वाहनों से जुड़े ट्रांजेक्शन पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही, अब राइट-हैंड ड्राइव वाहनों के लाइसेंसिंग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है, हालांकि केवल प्रदर्शन (display) के उद्देश्य से रखे गए वाहनों को इससे छूट मिलेगी।