यूएई ने वीजा नियमों में किया बदलाव और केन्या व दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों के लिए पात्रता बढ़ाई
यूएई ने केन्या और दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों के लिए वीजा पात्रता बढ़ाई और ओवरस्टे जुर्माने के नए नियम लागू किए हैं।

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों ने प्रवासियों और यात्रियों की सुविधा के लिए रेजिडेंसी और वीजा नियमों से जुड़ी नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इस अपडेट के तहत अब केन्या और दक्षिण अफ्रीका के नागरिक भी 14 और 60 दिनों के एंट्री वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे।
फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) के मुताबिक, यह सुविधा उन लोगों को मिलेगी जिनके पास अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे मान्यता प्राप्त देशों का वैध रेजिडेंस परमिट है।
अमेरिकी पासपोर्ट धारकों के लिए यूएई आगमन पर नॉन-रिन्यूएबल वीजा की सुविधा दे रहा है। इसके तहत वे 180 दिनों की अवधि के भीतर अधिकतम 90 दिनों तक वहां रुक सकते हैं। दोबारा प्रवेश करने के लिए उन्हें 90 दिनों की प्रस्थान अवधि पूरी करनी होगी।
वीजा नियमों में सख्ती बरतते हुए सरकार ने ओवरस्टे के लिए जुर्माना तय किया है। 11 फरवरी 2026 से सभी प्रकार के वीजा पर ओवरस्टे के लिए 50 दिरहम प्रतिदिन का मानक जुर्माना लागू कर दिया गया है।
रेजीडेंसी नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति लगातार 180 दिनों से अधिक समय तक यूएई से बाहर रहता है, तो उसका रेजिडेंस वीजा अपने आप रद्द हो जाएगा। ऐसे लोग विदेश से री-एंट्री परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें वैध कारण बताना होगा और बाहर बिताए गए हर 30 दिनों के लिए 100 दिरहम जुर्माना देना होगा।
सरकार ने साल 2026 के दौरान एकल मालिकों के लिए दो साल के निवेशक वीजा के लिए जरूरी 7.5 लाख दिरहम की न्यूनतम संपत्ति मूल्य की शर्त को हटा दिया है। इसके साथ ही एक नया स्मार्ट मेडिकल वीजा सिस्टम भी विकसित किया जा रहा है।