यूएई में स्कूल बस के पास न रुकने पर लगेगा 1000 दिरहम जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस पर मिलेंगे 10 ब्लैक पॉइंट्स

अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात में स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर सड़क नियमों को और सख्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने सभी वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि जब भी कोई स्कूल बस बच्चों को उतारने या चढ़ाने के लिए रुके और उसका स्टॉप साइन बोर्ड खुला हो, तो वाहन रोकना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
नियमों के मुताबिक, अगर कोई ड्राइवर ऐसी स्थिति में बस के सामने नहीं रुकता है, तो इसे गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन माना जाएगा। इसके लिए दोषी चालक पर 1000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा और उसके ड्राइविंग लाइसेंस में 10 ब्लैक पॉइंट्स जोड़ दिए जाएंगे।
छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालकों को स्कूल बस से कम से कम पांच मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। इन नियमों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन सिस्टम और वाहनों पर लगे कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये नियम फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 14/2024 और मिनिस्टिरियल रेजोल्यूशन नंबर 178 (2017) के तहत लागू हैं। इसमें केवल आम ड्राइवरों ही नहीं, बल्कि स्कूल बस चलाने वालों के लिए भी सख्त जिम्मेदारी तय की गई है।
बस ड्राइवरों को बच्चों के चढ़ने और उतरने के दौरान स्टॉप साइन एक्टिवेट करना जरूरी है। अगर कोई बस ड्राइवर ऐसा नहीं करता है, तो उस पर 500 दिरहम का जुर्माना और छह ट्रैफिक पॉइंट्स का दंड लगाया जाएगा।
इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 2026-2027 शैक्षणिक वर्ष के लिए 'सेफ रोड फॉर आवर स्टूडेंट्स' अभियान शुरू किया है। 13 अक्टूबर 2026 तक मंत्रालय ने बस ड्राइवरों के लिए पांच जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें वाहनों की रोजाना जांच और सीटबेल्ट के इस्तेमाल की पुष्टि करना शामिल है।
इसी कड़ी में दुबई पुलिस ने हाल ही में 476 स्कूल बस ड्राइवरों और सुपरवाइजरों के लिए सुरक्षा वर्कशॉप आयोजित की। अबू धाबी पुलिस और दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) लगातार सड़कों की निगरानी कर रहे हैं ताकि स्कूली बच्चों को दुर्घटनाओं से बचाया जा सके।