UAE School Deposit Rules: दुबई में स्कूल री-रजिस्ट्रेशन फीस पर मिला रिफंड प्रोटेक्शन, अबू धाबी और शारजाह के नियम अलग.

Aanya19 September 20263 min read17 viewsUAE
UAE School Deposit Rules: दुबई में स्कूल री-रजिस्ट्रेशन फीस पर मिला रिफंड प्रोटेक्शन, अबू धाबी और शारजाह के नियम अलग.

यूएई में रहने वाले हजारों प्रवासी माता-पिता, जिनमें भारतीय, पाकिस्तानी और फिलिपिंस के परिवार शामिल हैं, इन दिनों अपने बच्चों की स्कूली पढ़ाई के लिए री-रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट की समयसीमा को लेकर काफी सोच-विचार में हैं। शिक्षा डारेक्टरी तालम द्वारा 17-18 सितंबर 2026 को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इन डिपॉजिट्स के लिए रिफंड नीतियां अलग-अलग अमीरात में काफी अलग हैं, जिससे परिवारों को पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतने की जरूरत है।

अलग-अलग अमीरात में री-रजिस्ट्रेशन के नियम

दुबई में नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी KHDA द्वारा नियम तय किए जाते हैं। यहां री-रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट सालाना ट्यूशन फीस का अधिकतम 5% या फिर 500 दिरहम, जो भी ज्यादा हो, उतना ही तय किया गया है। यह राशि अगले साल की ट्यूशन फीस से ही कम की जाती है, ना कि इसे कोई अतिरिक्त फीस के रूप में लिया जाता है। सितंबर से शुरू होने वाले स्कूलों के लिए, डिपॉजिट स्प्रिंग ब्रेक के अंत से पहले नहीं लिया जा सकता है और इसकी आखिरी तारीख 1 मई से पहले नहीं हो सकती है। अप्रैल में शुरू होने वाले स्कूलों के लिए, यह तारीख 1 फरवरी से पहले तय नहीं की जा सकती है। सबसे खास बात यह है कि जो माता-पिता नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से कम से कम 60 दिन पहले लिखित में सूचना देते हैं, वे रिफंड पाने के हकदार होते हैं। अगर 60 दिन के भीतर सूचना दी जाती है, तो स्कूल पैसे अपने पास रख सकता है।

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अबू धाबी में, जिसे अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज यानी ADEK द्वारा नियंत्रित किया जाता है, डिपॉजिट आम तौर पर फीस का 5% होता है और इसे शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से चार महीने पहले तक वसूला जा सकता है। दुबई के विपरीत, यहां कोई फिक्स 60 दिन की लिखित नोटिस वाली रिफंड नीति नहीं है। यदि बच्चा स्कूल वापस नहीं लौटता है, तो स्कूल डिपॉजिट की राशि अपने पास रख सकता है। शारजाह में, शारजाह प्राइवेट एजुकेशन Authority यानी SPEA के तहत, डिपॉजिट ट्यूशन फीस का 5% होता है, जो कई मामलों में अधिकतम 1,000 दिरहम तक सीमित होता है, जैसे कि GEMS ग्रुप की नीतियों में 5% या 1,000 दिरहम (जो भी कम हो) तय किया गया है। ये डिपॉजिट स्कूल वर्ष के चार महीने के भीतर लिए जा सकते हैं, और यदि बच्चा दाखिला नहीं लेता है, तो रिफंड की कोई ऑटोमैटिक नीति नहीं है। इसके अलावा, रास अल खैमाह में डिपॉजिट 5% या 500 दिरहम (जो भी ज्यादा हो) है, जिसमें नए साल से दो हफ्ते पहले लिखित नोटिस देने पर रिफंड मिल सकता है।

प्रवासियों के लिए जरूरी वित्तीय सावधानियां

यह अंतर उन परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यूएई के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाने या देश छोड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि इन नियमों का पालन न करने पर प्रति बच्चा 2,000 दिरहम से 8,000 दिरहम तक का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, एक नियामक के दायरे में दिए गए डिपॉजिट दूसरे नियामक में ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं, जिससे एक अमीरात से दूसरे अमीरात में जाना और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि KHDA ने 2026-27 की अवधि के लिए दुबई के प्राइवेट स्कूलों की ट्यूशन फीस में कोई बढ़ोतरी न करने का फैसला लागू किया है, लेकिन ऐसे सुरक्षा नियम दूसरे अमीरात में लागू नहीं होते हैं।

विशेषज्ञों की सलाह है कि माता-पिता स्कूलों से डिपॉजिट की राशि, पहली टर्म की फीस से कटौती की तारीखों और वापसी के रिफंड के लिए तय समय सीमा के बारे में लिखित पुष्टि जरूर ले लें। एप्लीकेशन फीस, जो कि रिफंड नहीं होती है और दुबई में अधिकतम 500 दिरहम तय है, और रजिस्ट्रेशन या री-रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। मौखिक समझौतों को कानूनी रूप से सही नहीं माना जाता है, इसलिए माता-पिता को इन वित्तीय लेनदेन से जुड़े सभी डिजिटल संदेशों और कागजातों को संभाल कर रखना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सके।

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