यूएई में वीजा ओवरस्टे जुर्माना चेक करने का तरीका जानें और समय पर भुगतान कर कानूनी परेशानी से बचें

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाले लोग या वहां घूमने गए पर्यटक अगर अपनी रेजिडेंसी स्थिति या वीजा ओवरस्टे जुर्माने को लेकर असमंजस में हैं, तो वे सरकारी पोर्टल के जरिए इसकी जांच कर सकते हैं।
दुबई से जारी वीजा के लिए लोग जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स (GDRFA) की वेबसाइट gdrfad.gov.ae का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, यूएई के अन्य सभी वीजा धारकों को फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) के स्मार्ट सर्विसेज पोर्टल smartservices.icp.gov.ae पर जाना होगा।
नियमों के मुताबिक वीजा ओवरस्टे करने पर 50 दिरहम प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाता है। विजिट और टूरिस्ट वीजा पर कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। हालांकि, रेजिडेंस वीजा के मामले में कैटेगरी के आधार पर 30 दिन से लेकर 6 महीने तक का ग्रेस पीरियड मिल सकता है।
वीजा के अलावा एमिरेट्स आईडी के नवीनीकरण में देरी होने पर भी जुर्माना देना पड़ता है। इसके लिए 20 दिरहम प्रतिदिन की पेनल्टी लगती है, जिसकी अधिकतम सीमा 1,000 दिरहम तय की गई है।
कुछ खास स्थितियों में वीजा जुर्माने में छूट दी जा सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अधिकारियों ने सलाह दी है कि जुर्माने और ग्रेस पीरियड से जुड़े नियम बदल सकते हैं, इसलिए भुगतान करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर अपनी बकाया राशि की पुष्टि जरूर कर लें।