उम अल कुवैन के शासक ने पार्किंग के लिए जारी किए नए नियम अब सार्वजनिक और निजी जगहों पर लागू होगा नया कानून

उम अल कुवैन: उम अल कुवैन के शासक शेख सऊद बिन राशिद अल मुल्ला ने अमीरात में वाहनों की पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए कानून नंबर 5 ऑफ 2026 लागू किया है। 16 अक्टूबर 2026 को जारी यह नया कानून सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के पार्किंग स्थलों पर लागू होगा।
इस कानून के दायरे में रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा प्रबंधित क्षेत्र और सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित अन्य सभी स्थान शामिल हैं। नियमों के सख्त होने से यहां रहने वाले प्रवासियों के दैनिक आवागमन और जीवनशैली पर असर पड़ने की संभावना है।
उत्तरी अमीरात जैसे उम अल कुवैन, अजमान और रास अल खैमाह में रहने वाले कई लोग नौकरी के लिए दुबई या शारजाह जाते हैं। नए नियमों के बाद निजी वाहनों पर निर्भर रहने वाले निवासियों के लिए पार्किंग की उपलब्धता बदल सकती है और जुर्माना लगने की संभावना बढ़ सकती है।
पार्किंग कानून के साथ-साथ शासक ने दो अन्य निर्देश भी जारी किए हैं। अमीरी डिक्री नंबर 3 ऑफ 2026 के तहत नाबालिगों और उनके जैसी स्थिति वाले व्यक्तियों के फंड के प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
इसके अलावा, बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) को विनियमित करने के लिए कानून नंबर 4 ऑफ 2026 लागू किया गया है। यह जानकारी डब्ल्यूएएम (एमिरेट्स न्यूज एजेंसी) और खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर मिली है।