सऊदी में यमनी दूतावास की चेतावनी, स्टेटस सुधारने वाले कागजात यात्रा के लिए नहीं हैं मान्य

रियाद स्थित यमनी दूतावास ने कानूनी स्थिति सुधारने वाले दस्तावेजों के उपयोग को लेकर जरूरी स्पष्टीकरण जारी किया है।

Nura Basta7 November 20261 min read0 viewsYemen
सऊदी में यमनी दूतावास की चेतावनी, स्टेटस सुधारने वाले कागजात यात्रा के लिए नहीं हैं मान्य

रियाद: सऊदी अरब में अपनी कानूनी स्थिति (लीगल स्टेटस) को सुधारने वाले लाभार्थियों के लिए यमनी दूतावास ने एक जरूरी स्पष्टीकरण जारी किया है। दूतावास ने साफ किया है कि स्टेटस सुधार के लिए दिए गए अस्थायी दस्तावेज किसी भी तरह से आधिकारिक पहचान पत्र नहीं हैं।

दूतावास ने स्पष्ट किया है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल सऊदी अरब के भीतर यात्रा करने या आवाजाही के परमिट के तौर पर नहीं किया जा सकता। अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि इसे रेजिडेंस परमिट (इकामा) या किसी अन्य कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त दस्तावेज के विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

जारी बयान के मुताबिक, इन दस्तावेजों का एकमात्र उद्देश्य संबंधित सक्षम अधिकारियों के पास कानूनी स्थिति को सुधारने की प्रक्रिया को पूरा करना है। यह केवल इसी काम के लिए मान्य हैं।

दूतावास ने लाभार्थियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे इस दस्तावेज का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही करें। साथ ही, किसी भी अनधिकृत गतिविधि के लिए इसका इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी भी दी गई है।

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