बहरीन में विदेशी कामगार 90 दिन तक दूसरी कंपनी में काम कर सकेंगे

बहरीन: बहरीन के श्रम बाज़ार नियामक लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी (LMRA) ने योग्य विदेशी कामगारों को अलग-अलग कंपनियों में अस्थायी रूप से काम करने की इजाज़त देने वाले नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत कामगार 90 दिन तक किसी दूसरी कंपनी में काम कर सकेंगे, और इसके लिए मौजूदा वर्क परमिट को स्थायी रूप से ट्रांसफर करना ज़रूरी नहीं होगा।
यह नियम 22 सितंबर 2026 को जारी प्रस्ताव नंबर (2) के ज़रिए लागू हुआ है। इसे श्रम और कानूनी मामलों के मंत्री यूसुफ़ ख़लफ़ ने जारी किया, जो LMRA बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। LMRA ने 28 सितंबर 2026 को इसकी घोषणा की और यह तुरंत प्रभाव से लागू है।
यह सुविधा केवल गैर-घरेलू प्रवासी कामगारों के लिए है, जो बहरीन में वैध रूप से रह रहे हैं और जिनके पास मान्य वर्क परमिट है। इसके लिए कर्मचारी की लिखित सहमति, मौजूदा और नई दोनों कंपनियों की औपचारिक मंज़ूरी और LMRA की अंतिम अनुमति ज़रूरी होगी।
आवेदन Expat Management System (EMS) के ज़रिए करने होंगे। नई कंपनी को 5 बहरीनी दिनार (BHD 5) का प्रशासनिक शुल्क देना होगा। अगर नई कंपनी में बहरीनाइज़ेशन दर मौजूदा कंपनी से कम है, तो 62.5 BHD का अतिरिक्त बहरीनाइज़ेशन पैरलल शुल्क भी लग सकता है।
अस्थायी असाइनमेंट की अवधि के दौरान कामगार के अधिकारों और दायित्वों के लिए दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से ज़िम्मेदार होंगी। LMRA ने साफ़ किया है कि यह नीति नौकरी बदलने की खुली छूट नहीं देती और न ही विदेश से नई भर्ती का रास्ता खोलती है। यह फैसला अस्थायी श्रम की कमी दूर करने और मौजूदा बहरीनाइज़ेशन नियमों का पालन, दोनों को ध्यान में रखकर किया गया है।
इस बदलाव से बहरीन में बड़ी संख्या में रह रहे दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय पर असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट आधारित कामों में लचीलापन मिलेगा।