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#श्रम कानून

बहरीन में विदेशी कामगार 90 दिन तक दूसरी कंपनी में काम कर सकेंगे
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बहरीन में विदेशी कामगार 90 दिन तक दूसरी कंपनी में काम कर सकेंगे

बहरीन के श्रम नियामक LMRA ने योग्य विदेशी कामगारों को 90 दिन तक दूसरी कंपनियों में अस्थायी काम करने की इजाज़त दी है। नियम तुरंत लागू हो गया है।

14 October 2026 · 2 minMohd. Irfan